दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया. (पीटीआई फाइल फोटो)
नई दिल्ली. दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मनीष सिसोदिया की आगे की रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री को 5 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने जेल में पढ़ने के लिए कुछ और किताबें पढ़ने के लिए एप्लिकेशन दिया, जिस पर कोर्ट ने कहा जो किताबें वो चाहते हैं, वो उनको दे दिया जाएगा.
दरअसल, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया, जिस पर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से उसका रुख जानना चाहा था. विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने ईडी को नोटिस जारी कर 25 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया था.
अदालत ने 17 मार्च को आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया की ईडी हिरासत पांच दिन बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दी थी. ईडी ने सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था. उन्हें 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.
(इनपुट एजेंसी से भी)
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