एमसीडी ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रॉपर्टीज को अटैच किया है.
नई दिल्ली. दिल्ली नगर निगम (MCD) ने प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) जमा नहीं करने वाले प्रॉपर्टी मालिकों पर अब नकेल कसना शुरू कर दिया है. एमसीडी के रोहिणी जोन की ओर से इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. एमसीडी ने इन सभी प्रॉपर्टी मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रॉपर्टीज को अटैच किया है. निगम के संपत्ति कर विभाग की ओर से रोहिणी जोन के बुध विहार क्षेत्र में 09 ऐसी गैर आवासीय संपत्तियों को अटैच किया गया जिन पर करीब 80 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है.
एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली नगर निगम का संपत्ति कर विभाग संपत्ति बकायेदारों से संपत्ति कर की बकाया राशि वसूलने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है. इसी कड़ी में एमसीडी द्वारा डी.एम.सी एक्ट की धारा 158 के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई है.
इन सभी संपत्तियों से बकाया कर वसूलने के लिए रोहिणी क्षेत्र का संपत्ति कर विभाग काफी समय से प्रयत्नशील था एवं इसी कड़ी में विभाग द्वारा संपत्ति मालिकों को कई बार डी.एम.सी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नोटिस के माध्यम से बकाया संपत्ति कर जमा कराने संबंधी सूचना प्रेषित की गई थी. लेकिन संपत्ति कर मालिकों द्वारा इन नोटिसों का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया.
एमसीडी के संपत्ति कर विभाग ने सभी बकायेदारों को अपना देय संपत्ति कर जमा कराने के लिए समुचित अवसर प्रदान किए थे. इसके बाद संपत्ति कर जमा ना कराने के कारण उन पर यह कार्रवाई की गई है. दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर जमा ना कराने के मामले को गंभीरता से लेते हुए संपत्तियों को अटैच कर दिया है.
अगर संपत्ति मालिक तय समय में अपना देय कर जमा नहीं करते हैं तो दिल्ली नगर निगम डी.एम.सी एक्ट 1957 के अनुसार कार्रवाई करेगा. दिल्ली नगर निगम सभी संपत्ति कर दाताओं से आग्रह करता है कि वो एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें एवं अपना संपत्ति कर समय पर जमा कराएं.
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