नई दिल्ली. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने 15 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाने के लिए 2022-2023 के लिए संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी है. शुक्रवार को अधिकारियों ने तिथि बढ़ने को लेकर यह जानकारी दी. पहले इसकी आखिरी तारीख 30 जून थी. चालू वित्त वर्ष की बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त करने पर एमसीडी संपत्ति कर में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करता है.
नगर निकाय ने एक बयान में कहा, ‘एमसीडी ने यह फैसला उन नागरिकों को राहत देने के लिए लिया है, जो किन्हीं कारणों से 30 जून तक संपत्ति कर दाखिल नहीं कर सके और इस छूट का लाभ उठाने में विफल रहे हैं.’ दिल्ली नगर निगम के बयान के मुताबिक, ‘एमसीडी ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है. साथ ही संपत्ति कर कार्यालयों को भी निर्णय के बारे में अवगत कराया गया है ताकि नागरिकों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े.’
शिक्षा उपकर हटने से भी मिलेगी राहत
उधर, उत्तरी और पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोगों पर संपत्तिकर में एक प्रतिशत शिक्षा उपकर बोझ नहीं रहेगा. इसे लेकर लोगों ने विरोध किया था, जिसके बाद से निगम ने शिक्षा उपकर को वापस लेने का फैसला कर लिया है. संपत्तिकर में एकरुपता लाने के लिए निगम ने इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार किया है. जानकारी के अनुसार, इस प्रस्ताव को विशेष अधिकारी के समक्ष मंजूरी के लिए जल्द ही रखा जाएगा.
विशेष अधिकाकारी के यहां से मंजूरी मिलने के बाद उत्तरी और पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के लोगों को संपत्तिकर की बढ़ी हुई दरों का सामना नहीं करना पड़ेगा. बता दें कि 22 मई से दिल्ली के सभी निगमों के एकीकरण के बाद अब इनके विभिन्न करों की दरों में एकरुपता लाने की कोशिश की जा रही है..
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