नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में गिरफ्तार ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने पटियाला हाउस कोर्ट के 4 दिन की पुलिस रिमांड वाले फैसले को दिल्ली हाइकोर्ट में चुनौती दी है. मोहम्मद जुबैर के वकील ने आज यानी गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और अब इस मामले की सुनवाई कल यानी शुक्रवार को होगी.
दरअसल, कोर्ट ने हिंदू देवता के खिलाफ 2018 में एक ‘आपत्तिजनक ट्वीट’ करने से जुड़े मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर से पूछताछ के लिए हिरासत की अवधि मंगलवार को चार दिन के लिए बढ़ा दी थी. दिल्ली पुलिस ने जुबैर की हिरासत की अवधि पांच दिन और बढ़ाने की मांग की थी. दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि मोहम्मद जुबैर ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. पुलिस की मानें तो जिस ट्वीट की जांच पर दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ अलग-अलग मामलों में अन्य एफआईआर भी दर्ज हैं.
पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मोहम्मद जुबैर की निशानदेही पर पुलिस को उसके बैंगलोर स्थित घर से मोबाइल/लैपटॉप बरामद करना है. इसलिए पुलिस को उसे बेंगलुरु यानी बैंगलोर ले जाना है. अभी तक उसने जांच में सहयोग नहीं दिया है. लिहाजा चार दिन की पुलिस रिमांड दी जाती है. जुबैर को 2 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस की मानें तो आज जुबैर को बेंगलुरु ले जाया जाएगा.
इस बीच दिल्ली पुलिस के सूत्र ने बताया कि अज्ञात ट्विटर हैंडल जिससे की गई शिकायत की वजह से ‘अल्ट न्यूज’ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई, अब माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर मौजूद नहीं हैं. दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि जिस ट्विटर हैंडल से जुबैर के ट्वीट की शिकायत की गई थी, उसे डिलीट कर दिया गया है.
सूत्र ने बताया, ‘हम उस ट्विटर अकाउंट उपयोगकर्ता की पहचान और उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसके द्वारा अकाउंट को डिलीट करने के कारणों को जान सकें। हालांकि, हमें अंदेशा है कि वह व्यक्ति यह मामला चर्चा में आने के बाद डर गया होगा.’ उन्होंने बताया कि उक्त ट्विटर हैंडल के कई अनुसरणकर्ता थे जिसने जुबैर द्वारा हिंदू देवता के खिलाफ किए गए 2018 ट्वीट की शिकायत की थी और यह शिकायत किए हुए 1200 दिनों से अधिक हो चुके हैं.
किस मामले में गिरफ्तार हैं जुबैर
तथ्य जांच की वेबसाइट के सह संस्थापक जुबैर को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को वर्ष 2018 में किए गए ट्वीट के जरिये धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस के उपायुक्त (खुफिया और रणनीतिक अभियान) के.पी.एस.मल्होत्रा ने बताया कि जुबैर के खिलाफ 20 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा-153ए और 295ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: Delhi news