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मनी लॉन्‍ड्रिंग केसः दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- मंत्री सत्येंद्र जैन को हटाने के लिए सीएम केजरीवाल को निर्देश नहीं दे सकते

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वे मंत्री सत्येंद्र जैन को पद से हटाने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वे मंत्री सत्येंद्र जैन को पद से हटाने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं.

बीजेपी नेता नंद किशोर गर्ग की सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाए जाने संबंधी याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि ये सीएम अर ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

हाईकोर्ट ने इस दौरान कहा कि अदालत का ये कर्तव्य है कि वे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हमारे संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के संबंध में उनकी भूमिका के बारे में याद दिलाए.

नई दिल्ली. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को पद से हटाए जाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश आया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये निर्देश नहीं दे सकते हैं कि वे अपने कैबिनेट से मंत्री सत्येंद्र जैन को हटा दें. हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि ये सीएम केजरीवाल को देखना है कि क्या अपराधिक बैकग्राउंड के किसी व्यक्ति को मंत्री पद पर रहने की इजाजत दे सकती है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत का ये कर्तव्य है नहीं है कि वे मुख्यमंत्री को निर्देश जारी करे लेकिन कोर्ट का ये कर्तव्य है कि वे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हमारे संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के संबंध में उनकी भूमिका के बारे में याद दिलाए.

ये मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी
अदालत ने इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों को चुनने और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित नीति तैयार करने में अपने विवेक का प्रयोग करते हैं. भारत के संविधान के प्रति निष्ठा को बनाए रखना मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीएम केजरीवाल को कोई निर्देश जारी नही कर सकते पर उन्हें सीएम होने नाते उनके संवैधानिक दायित्व की याद जरूर दिला सकते है, मंत्री परिषद की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि वह संविधान के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखे और इस लिहाज से मुख्यमंत्री को राज्य के हित में फैसला लेना है. उन्हें तय करना है कि सत्येंद्र जैन को मंत्री पद पर बरकरार रखा जाए या फिर नहीं.

दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में बीजेपी नेता नंद किशोर गर्ग अर्जी दाखिल कर मांग की थी मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी.

अंबेडकर के विचार का जिक्र
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अंबेडकर के विचार का जिक्र करते हुए कहा कि अच्छे संविधान में यदि बुरे लोग जुड़ जाते है तो वह कारगर नहीं रह जाता, उसी प्रकार यदि बुरे संविधान के बावजूद उसको चलाने वाले सही लोग होंगे तो वह सही अर्थों को प्राप्त कर सकता है.

Tags: DELHI HIGH COURT, Satyendra jain

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