सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. ईडी की पूछताछ के दौरान उन्हें वकील रखने की अनुमति नहीं मिली है.
नई दिल्ली. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें निचली अदालत ने जैन से ED द्वारा की जाने वाली पूछताछ के दौरान उनके वकील को साथ रखने की मंजूरी मिली थी. आम आदमी पार्टी के नेता को 30 मई को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था और निचली अदालत ने 31 मई को उन्हें 9 जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है.
दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से जब ईडी की टीम हवाला लेनदेन के मामले में पूछताछ करेगी तो उनका कोई वकील साथ नहीं होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की दलील मानते हुए सत्येंद्र जैन की दलीलों को दरकिनार कर दिया. कोर्ट के सामने सत्येंद्र जैन के वकील कपिल सिब्बल की ये दलील भी खाली गई कि जैन अगर इस मामले में आरोपी नहीं सिर्फ संदिग्ध हैं तो ईडी ने हिरासत में कैसे लिया? और अगर आरोपी हैं तो उन्हें पूछताछ के दौरान वकील की उपस्थिति और सलाह मशविरे की सुविधा आम आरोपी को तरह मिलनी चाहिए.
ED ने कोर्ट में कहा था- जैन इस मामले में अब तक नहीं बनाए गए आरोपी
दरअसल ईडी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को कहा था कि जैन इस मामले में अब तक आरोपी नहीं बनाए गए हैं. संदिग्ध के रूप में उन्हें हिरासत में लिया गया है. लिहाजा उनको आरोपी को तरह पूछताछ के दौरान वकील साथ रखने की सुविधा नहीं दी जा सकती है. वकील साथ रखने पर पूछताछ करना दुरूह हो जाएगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में कोई एफआईआर या शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है लिहाजा हिरासत में लिए आरोपी को मिलने वाली सुविधा नहीं मिल सकती.
इस मामले में हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री गिरफ्तार
बता दें कि मनी लॉड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किये गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी की अनुमति देने वाले निचली अदालत के फैसले के विरूद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने ईडी के वकील द्वारा याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध को स्वीकार किया और मामले की सुनवाई के लिए आज यानि शुक्रवार का दिन तय किया था.
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