नॉर्थ निगम परिवार के सभी सदस्यों के कोविड-19 टीका लगवाने का स्व-घोषणा पत्र देने पर तीन पर्सेंट की छूट देगी.
नई दिल्ली. नार्थ दिल्ली नगर निगम (North MCD) ने आवासीय संपत्ति करदाताओं को 15% छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) जमा कराने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है. करदाता अब 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स छूट (Property Tax Rebate) का लाभ उठा सकते हैं.
इसके साथ ही निगम ने कोरोना टीकाकरण (Corona Vaccination) के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग तरीका अपनाया है. निगम ने उन सभी करदाताओं को तीन पर्सेंट और प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है जोकि स्व-घोषणा पत्र प्रदान करेंगे जिसमें उन्होंने और उनके परिवार में सभी ने कोविड-19 (COVID-19) का टीका लगवा लिया है.
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नॉर्थ दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि नॉर्थ निगम (North Corporation) ने वर्ष 2021-22 के लिए समय पर एकमुश्त भुगतान करने पर 15% की छूट के साथ संपत्ति कर के भुगतान की अंतिम तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दी है.
राजा इकबाल सिंह ने बताया कि अंतिम दिनों में नागरिकों के उत्साह को देखते हुए संपत्तिकर जमा करवाने की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है. उन्होंने बताया कि संपत्तिकर जमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ने से निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी और टीकाकरण में भी लोगों का उत्साह बढ़ेगा.
उन्होंने बताया कि अंतिम तिथि बढ़ने से ऐसे नागरिकों को संपत्तिकर जमा करवाने में आसानी होगी जो नागरिक किन्ही कारणों की वजह से अभी तक अपना संपत्तिकर जमा नहीं करवा पाए थे.
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