नई दिल्ली. पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC) एक नयी नीति लेकर आया है जिसके तहत अब आवासीय भवनों (Residential Buildings) की शीर्ष मंजिलों के मालिकों को अन्य मंजिल के मालिकों को शामिल किए बिना इमारत की छत पर निर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त करने की अनुमति देगी. पूर्वी दिल्ली (East Delhi) के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. अग्रवाल ने कहा कि यह आम जनता के लाभ के लिए नियमित और अनधिकृत कॉलोनियों दोनों में, आवासीय भवनों में मौजूदा मंजिलों के फर्श-वार मंजूरी और नियमितीकरण पर ईडीएमसी की नीति का हिस्सा है.
उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि ईडीएमसी को निचली मंजिलों के मालिकों द्वारा इमारतों के शीर्ष मंजिलों के मालिकों को ब्लैकमेल करने या बाद में ‘‘पैसे की मांग’’ के बारे में कई शिकायतें मिलीं. उन्होंने कहा कि नियमित और अनधिकृत नियमित कॉलोनियों में, छत के स्वामित्व का अधिकार एक इमारत के शीर्ष तल के निवासी के पास रहता है.
माफी योजना की घोषणा की है
वहीं, कुछ देर पहले खबर सामने आई थी कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तर्ज पर दक्षिणी निगम ने भी संपत्तिकर के लिए नई आम माफी योजना की घोषणा की है. यह योजना तीन चरण में लागू होगी. इसमें सर्वाधिक लाभ पहले चरण में संपत्तिकर जमा कराने वाले लोगों को होगा. दक्षिणी निगम के महापौर मुकेश सुर्यान ने बताया कि संपत्तिकर से राजस्व में वृद्धि के साथ लोगों को राहत देने के लिए आम माफी योजना 2021-22 की घोषणा की गई है.
100 प्रतिशत जुर्माना माफ किया जाएगा
खासकर, यह योजना उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अब तक एक भी बार अपनी संपत्ति का कर जमा नहीं किया है। ऐसे संपत्ति मालिकों को 15 जनवरी 2022 तक संपत्तिकर जमा कराने पर ब्याज व जुर्माने की राशि को सौ प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा. वहीं 28 फरवरी तक जमा कराने वालों को 75 प्रतिशत ब्याज और 100 प्रतिशत जुर्माने की राशि माफ की जाएगी. तीसरे चरण में 31 मार्च तक संपत्तिकर जमा कराने पर 50 प्रतिशत ब्याज और 100 प्रतिशत जुर्माना माफ किया जाएगा.
(इनपुट- भाषा)
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