Delhi Nursery Admission: दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में एक दिसंबर से दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
नई दिल्ली. दिल्ली के निजी स्कूलों (Private Schools) में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा (Nursery, KG and First Class) में बुधवार से दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. बुधवार यानी एक दिसंबर से आवेदन फॉर्म (Application Form) मिलने लगेंगे. इस बार अभिभावकों को स्कूलों में भी फॉर्म भरने की सुविधा मिलेंगी. बता दें कि दिल्ली में शैक्षणिक सत्र 2023- 24 की सामान्य सीटों के लिए पिछले दिनों ही शिक्षा निदेशालय ने कार्यक्रम जारी किया था. इस कार्यक्रम में फिलहाल आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS), वंचित वर्ग (DG) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) श्रेणी से जुड़ी सीटों के लिए कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है. इस शैतक्षणिक सत्र के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर है और चयनित अभ्यर्थियों की पहली सूची 20 जनवरी को जारी की जाएगी.
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के मुताबिक, ‘दाखिले के लिए चयनित किए गए बच्चों की पहली सूची 20 जनवरी को जारी की जाएगी. प्रतीक्षा सूची भी इसी दिन जारी होगी. दूसरी सूची 6 फरवरी को और इसी दिन दूसरी प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी. सभी निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों अपने मानदंड जारी कर दिए हैं. शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिया है कि इन स्कूलों को 23 दिसंबर तक आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराने होंगे. इसके साथ ही सभी निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को 25 फीसदी सीटें ईडब्ल्यूएस, डीजी और विशेष बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होगी.’
इतने स्कूलों में शुरू होंगी दाखिले की प्रक्रिया
शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 1700 से अधिक निजी स्कूलों में तकरीबन सवा लाख सीटों पर इस बार दाखिला होगा. जनवरी 2023 में दाखिले को लेकर चयनित बच्चों की पहली सूची जारी होगी, जबकि दूसरी सूची फरवरी में आएगी. शिक्षा निदेशालय की मानें तो दाखिले की पूरी प्रक्रिया मार्च में समाप्त हो जाएगी.
दाखिले को लेकर क्या है तैयारी?
दाखिले को लेकर आयोजित होने वाले ड्रॉ की वीडियोग्राफी होगी, जिसका वीडियो स्कूलों को सुरक्षित रखना होग. दाखिले को लेकर चयनित होने वाले छात्रों की दो सूची जारी की जाएंगी. इसमें पहली 20 जनवरी को और दूसरी छह फरवरी को जारी होगी. स्कूलों को बच्चों के प्वॉइंट अपलोड करने होंगे.
इन दस्तावेजों को रखना होगा तैयार
राशन कार्ड/ स्मार्ट कार्ड (जिसमें बच्चे का नाम भी हो)
बच्चे या अभिभावक का मूल निवास प्रमाण पत्र
बच्चे के मां-बाप में से किसी एक का वोटर आई कार्ड
बिजली, टेलीफोन, पानी का बिल
अभिभावक में किसी एक का पासपोर्ट या किसी एक का आधार कार्ड
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