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Delhi Nursery Admission 2023: निजी स्कूलों के 25% सीटों पर अब EWS कोटे के बच्चों का नर्सरी में दाखिला देना अनिवार्य

Delhi Nursery Admission 2023: दिल्ली के नर्सरी स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 दिसंबर 2022 है

Delhi Nursery Admission 2023: दिल्ली के नर्सरी स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 दिसंबर 2022 है

दिल्ली के निजी स्कूलों (Private Schools) में नर्सरी कक्षा (Nursery Classes) में कम आय वर्ग और वंचित समूह (EWS and DG) क ...अधिक पढ़ें

नई दिल्ली. दिल्ली के निजी स्कूलों (Private Schools) में नर्सरी कक्षा (Nursery Classes) में कम आय वर्ग और वंचित समूह (EWS and DG) के बच्चों को 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिला (Admission) देना अनिवार्य होगा. दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) ने निजी स्कूलों को राहत देने से फिर इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है, जिसमें निजी स्कूलों को हर हाल में कक्षा की कुल क्षमता की 25 फीसदी सीटों पर ईडब्ल्यूए और वंचित समूह के बच्चों को दाखिला देने को कहा था.

16 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि सामान्य श्रेणी में कितने बच्चे का दाखिला होता है, इसका ईडब्ल्यूएस और वंचित समूह के दाखिले से कोई लेना देना नहीं है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय को आदेश दिया था कि यदि कोई स्कूल आरटीआई अधिनियम का पालन नहीं करता है तो उसकी मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई करने के लिए संकोच नहीं करें.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून एक कल्याणकारी कानून है. (फाइल फोटो)

दिल्ली में नर्सरी दाखिले को लेकर प्राइवेट स्कूलों को झटका
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून एक कल्याणकारी कानून है. इसलिए स्कूल तय कानून के हिसाब से ईडब्ल्यूएस और वंचित समूह के बच्चों को दाखिला दिलाओ. बता दें कि 16 दिसंबर के फैसले के बादनिजी स्कूलों ने इस आदेश को रोक लगाने की मांग करते हुए तर्क दिया था कि सामान्य श्रेणी में कम दाखिले हो रहे हैं. स्कूलों की ओर से कहा गया कि सामान्य श्रेणी में कम और ईडब्ल्यूएस और वंचित समूहों से ज्यादा दाखिला हुआ तो स्कूल की छवि प्रभावित होगी. निजी स्कूलों के इस तर्क पर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सामान्य श्रेणी में कम दाखिले हो रहे हैं तो स्कूल सरकार को सौंप दें.

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बता दें कि एक दिसंबर से दिल्ली में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के बच्चों का दाखिला का दौर शुरू हुआ था. इस बार अभिभावकों को स्कूलों में भी फॉर्म भरने की सुविधा मिली है. दिल्ली में शैक्षणिक सत्र 2023- 24 की सामान्य सीटों के लिए नवंबर महीने में शिक्षा निदेशालय ने कार्यक्रम जारी किया था. इस कार्यक्रम में आर्थिक पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों श्रेणी से जुड़ी सीटों के लिए कार्यक्रम जारी नहीं हुआ था. चयनित अभ्यर्थियों की पहली सूची 20 जनवरी को जारी की जाएगी.

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