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पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी आपके अपने लोग हैं, जानें आखिर दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा

पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की बिजली कनेक्शन की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करने को कहा है.

पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की बिजली कनेक्शन की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करने को कहा है.

Delhi News:हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का और समय दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने करीब 800 ऐ ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का और समय दिया है.
दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करने को कहा है.

दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की बिजली कनेक्शन की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि यह आपके अपने लोग है और बिना बिजली के है, कम से कम दीवाली पर उन्हें यही गिफ्ट दे दीजिए.

कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का और समय दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने करीब 800 ऐसे प्रवासियों को बिजली की आपूर्ति नहीं देने पर चिंता जताई थी.

हाईकोर्ट ने यह भी पूछा था कि बिजली वितरण के लिए उन्हें पिछले पांच-छह साल से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) क्यों जारी नहीं किए गए हैं? कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि जिस भूमि पर झुग्गी बसी है, वह भारत सरकार/रक्षा विभाग/डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन) की है तथा जमीन का मालिकाना हक रखने वाली एजेंसी की ओर से एनओसी नहीं दिए जाने की वजह से बिजली वितरण कंपनी बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है.

Tags: DELHI HIGH COURT, Delhi news, Diwali

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