नयी दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने और यहां के लोगों को शुद्ध और ताजी हवा मिल सके, इसके लिए दिल्ली सरकार एक बड़ी योजना (Delhi Government on big project ) पर काम कर रही है. सरकार अब गाड़ी में पेट्रोल-डीजल या सीएनजी गैस डलवाने के लिए जल्द ही वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) जरूरी करने जा रही है. राज्य सरकार इस बाबत एक नीति मसौदा जारी करेगी और इस पर लोगों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित करेगी.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने कहा कि नीति से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन दिल्ली में न चलें और शहर निवासियों को स्वच्छ हवा मिले. मंत्री की सलाहकार रीना गुप्ता ने कहा कि नीति दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने की केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है.
दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण योजना
एक बयान में कहा गया है, “वाहन मालिकों को अपना वैध PUCC ईंधन (पेट्रोल) पंप ले जाना होगा. अगर पीयूसी वैध नहीं पाया जाता है, तो उन्हें इसे पंप पर पुनः जारी करवाना होगा.” बयान में राय के हवाले से कहा गया है, “यह बहुत महत्वाकांक्षी नीति है. दिल्ली सहित उत्तर भारत गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करता है, खासकर सर्दियो में.”
PUC नहीं दिखाया तो 10 हजार का चालान कटेगा
उन्होंने कहा कि इस नीति के लागू होने के बाद पेट्रोल पंप पर वैध पीयूसी दिखाना जरूरी होगा. सरकार नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों पर भी काम कर रही है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैध पीयूसी नहीं होने पर 10,000 रुपये का चालान या छह महीने की सज़ा या दोनों हो सकते हैं.
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