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श्रद्धा हत्याकांड : पूनावाला के वकील ने कहा, पुलिस रिमांड बढ़ाने का विरोध करेंगे

आरोपी आफताब पूनावाला के वकील ने कहा कि कोर्ट में पुलिस रिमांड बढ़ाने का विरोध करेंगे. (फाइल फोटो)

आरोपी आफताब पूनावाला के वकील ने कहा कि कोर्ट में पुलिस रिमांड बढ़ाने का विरोध करेंगे. (फाइल फोटो)

श्रद्धा वालकर हत्याकांड का मुख्य आरोपित आफताब के वकील ने कहा कि कोर्ट में पुलिस रिमांड बढ़ाने का विरोध किया जाएगा. बता ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

पूनावाला की पांच दिन की पुलिस रिमांड मंगलवार को यानी कि आज समाप्त हो जाएगी.
कोर्ट द्वारा नार्को टेस्ट की मंजूरी दी गई, लेकिन अभी तक नार्को टेस्ट नहीं हो सका.
अदालत ने पुलिस को थर्ड डिग्री नहीं इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था.

नई दिल्ली. सनसनीखेज श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफताब पूनावाला का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा है कि वह पूनावाला की दो दिन से अधिक की पुलिस हिरासत बढ़ाने का विरोध करेंगे. पूनावाला की पांच दिन की पुलिस रिमांड मंगलवार को समाप्त होने जा रही है और मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस उसकी हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है क्योंकि 17 नवंबर को अदालत के पांच दिनों के भीतर परीक्षण करने के आदेश के बावजूद नार्को परीक्षण अभी भी नहीं हो सका है.

दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की पॉलीग्राफ जांच के लिए यहां अदालत में सोमवार को आवेदन दाखिल किया. पूनावाला के वकील अविनाश कुमार ने कहा कि पुलिस मंगलवार को उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है. उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘यदि वे (पुलिस) दो दिन से अधिक की रिमांड मांगेंगे, तो मैं निश्चित रूप से यह कहते हुए इसका विरोध करूंगा कि वह (पूनावाला) लंबे समय से पुलिस हिरासत में है.’

वकीलों द्वारा बृहस्पतिवार को पूनावाला को अदालत ले जाते समय उसके खिलाफ नारबाजी करने को लेकर कुमार ने आरोप लगाया कि एक वर्ग इसे ‘सस्ती लोकप्रियता’ पाने के एक अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. वहीं दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की पॉलीग्राफ जांच के लिए यहां अदालत में सोमवार को आवेदन दाखिल किया.

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने मामले को न्यायधीश विजयश्री राठौर को भेजा जिन्होंने पहले पूनावाला के नार्को विश्लेषण परीक्षण के आवेदन पर सुनवाई की थी. अदालत ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि पांच दिन के भीतर पूनावाला की नार्को जांच कराई जाए. अदालत ने साफ किया था कि पुलिस आरोपी पर किसी थर्ड डिग्री उपाय का प्रयोग नहीं कर सकती.

Tags: Delhi, Shraddha murder case

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