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'जीवन के अधिकार का सवाल': दिल्ली प्रदूषण पर सुनवाई को SC तैयार, कहा- हस्तक्षेप करने की जरूरत है

सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण के मसले पर सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण के मसले पर सुनवाई करेगा.

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में खतरनाक हो रहे प्रदूषण की समस्या को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली प्रदूषण के मसले पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा. इस दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें लगता है कि इसमें हमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि राज्यों के मुख्य सचिव को तलब किया जाए.

दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व मे हाईलेबल कमेटी बनाने की मांग की गई है. इस याचिका में केंन्द्र सरकार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी सरकार को पार्टी बनाया गया है.

इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता ने प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश का पालन ना करने को लेकर राज्यों के मुख्य सचिव को तलब करने की मांग की है. साथ ही याचिका में स्कूलों और ऑफिस को वर्चुअल करने की मांग की गई है और स्मॉग टॉवर बढ़ाने और दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा ने याचिका दाखिल कर इस मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की थी, जिस पर गंभीरता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली प्रदूषण के मुद्दे पर अब 10 नवंबर को सुनवाई करेगा. याचिकार्ता ने कहा कि रोज बड़े पैमाने पर पंजाब में पराली जलाई जा रही है. स्थिति काफी खराब हो गई है और इसलिए राज्य सेक्रेटरी को तलब किया जाना चाहिए, क्योंकि यह जीवन के अधिकार का सवाल है.

Tags: Delhi air pollution, Delhi pollution, Supreme Court

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