दिल्ली पुलिस के लिए डेढ़ लाख कटे ई-चालान अब मुसीबत बन गए हैं
नई दिल्ली. जब से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट (Motor vehicle Act) लागू हुआ है, चालान (Challan) की दरें भारी-भरकम हो गई हैं. पुलिस भी पहले के मुकाबले ज्यादा सक्रिय दिख रही है. चौक-चौराहों पर खड़ी होकर जांच कर रही है. तमाम जगहों से पुलिस (Traffic Police) के दुर्व्यवहार की खबरें और वीडियो आ रहे हैं. ऐसे में आपके कुछ अधिकार भी हैं. कोई भी वाहन चालक पुलिसकर्मी के साथ बातचीत के दौरान कैमरा इस्तेमाल कर सकता है. इस पर कोई पाबंदी नहीं है. पुलिसकर्मी को फोन (Mobile Phone) और कैमरा (Camera) आदि छीनने और तोड़ने का अधिकार नहीं है. एक आरटीआई (RTI) के जवाब में हरियाणा (Haryana) पुलिस ने यह जानकारी दी है.
फरीदाबाद निवासी RTI एक्टिविस्ट अनुभव सुखीजा ने वाहन चालकों के अधिकार को लेकर हरियाणा पुलिस में एक आरटीआई डाली. पुलिस ने बताया कि वाहन चलाते समय अगर किसी चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस (Driving licence) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) आदि नहीं है तो चालक मोबाइल पर पुलिसकर्मी को कागजात दिखा सकता है. वाहन चलाते समय गाड़ी में हॉकी, क्रिकेट बैट, विकेट आदि सामान रखने पर पाबंदी नहीं है. लेकिन अवैध हथियार रखना दंडनीय अपराध है.
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