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उन्नाव रेप केसः जेल में कुलदीप सेंगर ने मांगी जमानत, कहा- बेटी की शादी करानी है, हाईकोर्ट ने CBI से मांगी रिपोर्ट

High Court News: बेटी की शादी के लिए कुलदीप सिंह सेंगर ने मांगी अंतरिम जमानत.

High Court News: बेटी की शादी के लिए कुलदीप सिंह सेंगर ने मांगी अंतरिम जमानत.

Kuldeep Singh Sengar News: नाबालिग लड़की से रेप के मामले में सजा काट रहे बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह स ...अधिक पढ़ें

हाइलाइट्स

उन्नाव की बिटिया से रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर जेल में काट रहे हैं उम्रकैद
कुलदीप सिंह सेंगर ने बेटी की शादी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से मांगी हैं अंतरिम जमानत
हाईकोर्ट ने 16 जनवरी तक सीबीआई को तथ्यों की जांच कर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है

दिल्ली. उन्नाव की नाबालिग बेटी से रेप के मामले में सजा काट रहे बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी बेटी की शादी के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत की मांग की है, जिसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए स्टेटस रिपोर्ट तलब की है.

सेंगर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो सेंगर की याचिका के तथ्यों को सत्यापित कर 16 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करे. उसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी. सेंगर को दिसंबर 2019 में दिल्ली की अदालत ने साल 2017 में यूपी के उन्नाव में हुए नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी.

8 फरवरी को है बेटी की शादी
बता दें कि सेंगर ने अपनी बेटी की अगले साल 8 फ़रवरी को होने वाली शादी के मद्देनज़र दो महीने की अंतरिम ज़मानत की गुहार लगाई है. गौरतलब है कि नाबालिग से रेप के मामले में निचली अदालत के फैसले को भी कुलदीप सिंह सेंगर ने हाईकोर्ट ने चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई अभी पेंडिंग चल रही है.

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तीस हजारी कोर्ट ने सुनायी है उम्रकैद की सजा
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को उन्नाव की नाबालिग बेटी से रेप के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख का जुर्माना भी लगाया था, जिसमें से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया था.

Tags: DELHI HIGH COURT, Kuldeep singh Sengar, UP latest news

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