दिल्ली में पानी का बकाया बिल जमा करने की छूट की तारीख नजदीक आ रही है.
नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने अक्टूबर महीने में ही पानी बिल (Water Bill) के बकाये पर लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) माफ करने का निर्णय लिया था. यह फैसला लेते हुए दिल्ली जल बोर्ड (Jal Board) ने कहा था कि इसका फायदा घरेलू और व्यावसायिक (Domestic and Commercial) पानी के बिलों पर उपभोक्ताओं को मिलेगा. जल बोर्ड का कहना था कि 100 फीसदी एलपीएससी छूट केवल उन उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी, जो 31 दिसंबर 2022 को या उससे पहले एलपीएससी छूट योजना के तहत अपने बकाया बिल का भुगतान करे देते हैं. जबकि, 75 फीसदी एलपीएससी छूट उन उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी, जो एक जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 की अवधि के दौरान अपने बकाया बिल का भुगतान करेंगे.
एमसीडी चुनाव का ऐलान होने से पहले दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 869 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी थी. इसके तहत 55 एसटीपी को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पंपिंग स्टेशन के साथ ही सीवेज लाइन बिछाई जाएंगी. सरकार को इन परियोजनाओं से यमुना के प्रदूषण में 25 से 30 फीसदी कमी आने की उम्मीद है.
31 दिसंबर तक 100 फीसदी जुर्माना और सरचार्ज माफ
दिल्ली सरकार ने पानी का बकाया बिल जमा करने पर छूट को लेकर कहा था कि कोरोना महामारी चरम पर थी, जिसकी वजह से लोगों को महामारी के साथ-साथ गंभीर आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा था. इस कारण ज्यादातर उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान नहीं कर पाए. बाद में एलपीएससी बार-बार लगने से बकाया राशि बहुत ज्यादा बढ़ गई और उपभोक्ता पानी का बिल भरने में सक्षम नहीं हो पाए. इसलिए सरकार ने पानी के बिल पर एलपीएससी को माफ करके लोगों को अपना बकाया भुगतान करने का मौका दिया है.
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बता दें कि दिल्ली में करीब 27 हजार करोड़ से अधिक का पानी बिल बकाया है, जिसमें से करीब 22 हजार करोड़ लेट पेमेंट सरचार्ज शुल्क हैं और 5 हजार करोड़ रुपये मूल बिल का हिस्सा है. पानी का बकाया बिल पर छूट की घोषणा अक्टूबर महीने में की गई थी. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्विट करते हुए कहा था दिल्ली की जनता को पानी के बकाया बिलों से राहत देने का निर्णय लिया है. अब यह लेट फीस 31 दिसंबर 2022 तक माफ रहेगी. यह स्कीम 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगा.
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