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Lok Sabha : केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक लोकसभा में पास, जानें बिल में क्या हैं प्रावधान, क्या आएगा बदलाव

लोकभा में यह बिल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेश किया.

लोकभा में यह बिल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेश किया.

Lok Sabha : मानसून सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022 पारित हो गया. इसके अध ...अधिक पढ़ें

    Lok Sabha : केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022 बुधवार 3 अगस्त को लोकसभा में पारित हो गया. इस विधेयक के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन का प्रस्ताव है. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022 में राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रावधान है. इस बिल को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार 2 अगस्त को लोकसभा में पेश किया था.
    मानसून सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि सरकार द्वारा 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है.

    केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक में हैं ये प्रावधान

    गति शक्ति विश्वविद्यालय- इस विधेयक के अधिनियम बनने के बाद वड़ोदरा स्थित राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान (डीम्ड विश्वविद्यालय) को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का रास्ता साफ हो जाएगा। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। गति शक्ति विश्वविद्यालय को रेल मंत्रालय द्वारा स्पांसर करने के साथ फंड प्रदान किया जाएगा।

    शिक्षा का स्कोप- बिल में प्रावधान है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय ट्रांसपोटेशन, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट से संबंधित डिसिप्लिन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के उपाय करेगा। यदि आवश्यकता हुई तो भारत के अन्य हिस्सों साथ विदेशों में भी केंद्र स्थापित कर सकता है। विश्वविद्यालय की स्थापना परिवहन के क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता को पूरी करेगी।

    Tags: Education news, Indian Parliament, Loksabha, University education

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