Delhi School Fees (दिल्ली स्कूल फीस): दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस वापस करने को कहा है. ये आदेश 2020-21 और 2021-22 के लिए लागू किया गया.
दिल्ली के स्कूलों (निजी स्कूलों) को कक्षा 1 से 12 तक के सभी अल्पसंख्यक छात्रों के लिए इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है. दिल्ली सरकार के आधिकारिक सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने का कार्य कथित रूप से दिल्ली सरकार के आदेश का उल्लंघन है. यह “लाभार्थी छात्र को योजना के तहत समय पर भुगतान” के साथ करना है.
अल्पसंख्यक छात्र को ट्यूशन फीस लौटाई जाएगी
इसके अलावा, दिल्ली के स्कूलों को भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऐसे सभी आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन पूरा करने के लिए कहा गया था. आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि अल्पसंख्यक छात्र को ट्यूशन फीस दिल्ली सरकार द्वारा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार देनी है.
अल्पसंख्यक छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति का मामला संदेह के घेरे में आ गया है. क्योंकि कुछ स्कूलों ने कथित तौर पर पूरी प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं किया है. इसे ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक सर्कुलर सभी डीडीई (जोन) को निजी स्कूलों से एक प्रमाण पत्र लेने का निर्देश देता है, जिसका ऑनलाइन सत्यापन किया गया है.
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