नई दिल्ली. Delhi School Reopen Guidelines: दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल और कॉलेज को खोलने का फैसला किया है. ऐसे में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने एक नवंबर से फिर से स्कूलों के खुलने के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इनमें कहा गया है कि स्कूलों में भोजन और किताबें साझा नहीं किए जा सकेंगे तथा चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
दिशा-निर्देशों में डीडीएमए ने कहा, ‘‘दो पाली में चलने वाले स्कूलों में पहली पाली के खत्म होने और दूसरी पाली आरंभ होने के बीच कम से कम एक घंटे का अंतर होना चाहिए. इसी तरह अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी बैच और पालियों में अंतराल को कायम रखना होगा’’
बता दें कि डीडीएमए ने 19 महीने के लंबे अंतराल के बाद, इस हफ्ते की शुरुआत में सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को पुन: खोलने की अनुमति दी थी. हालांकि स्कूलों को ध्यान रखना होगा कि एक बार में 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति नहीं हो. यहां जानिए (Delhi School Reopen Guidelines) गाइडलाइन की 10 जरूरी बातें.
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