नई दिल्ली. KVS Admissions 2022: केंद्रीय विद्यालय में कक्षा में 1 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले पैरेंट्स के लिए जरूरी सूचना है. दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र छह साल करने के केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के फैसले को सही ठहराया है.
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्रसीमा बढ़ाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसे स्टूडेंट 5 साल के हैं जो एडमिशन लेने की राह देख रहे थे. उनको अब अगले साल का इंतजार करना होगा.
1 साल करना होगा इंतजार
बता दें कि याचिका में केवीएस द्वारा दाखिले की न्यूनतम उम्र 5 से बढ़ाकर 6 साल किए जाने के केवीएस के फैसले को अचानक लिया गया फैसला बताते हुए इसे अनुचित और मनमाना बताया गया था. जिसके बाद जस्टिस रेखा पल्ली ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी.
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शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन का दिया था हवाला
इस याचिका के संबंध में याचिकाकर्ता का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21-ए के तहत शिक्षा के अधिकार की गारंटी का उल्लंघन है. साथ ही यह दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है. उसने दावा किया है कि केवीएस ने पिछले महीने प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से ठीक चार दिन पहले अपने पोर्टल पर केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए दिशानिर्देश अपलोड करके कक्षा एक के लिए प्रवेश मानदंड अचानक बदलकर 6 वर्ष कर दिया.
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