NIOS DELEd:18 माह के डीएलएड कोर्स को देश भर में मान्यता, बन सकेंगे सरकारी टीचर

NIOS DELED courses: 18 माह का डीईएलईडी कोर्स अब देश भर में मान्य होगा.
NCTE ने एनआईओएस से 18 माह के डीएलएड कोर्स को देश भर में मान्यता दे दी है, जिसके बाद कोर्स करने वाले सभी अभ्यर्थी किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे.
- News18Hindi
- Last Updated: January 8, 2021, 2:47 PM IST
अगर आपने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान (NIOS) से 18 महीने का डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (DELEd) कोर्स किया हो, तो वह अब देश भर में मान्य होगा. यह मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की ओर से दी गई है. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि परिषद ने एनआईओएस से 18 माह के डीएलएड कोर्स को देश भर में मान्यता दे दी है, जिसके बाद अब इस कोर्स को करने वाले सभी अभ्यर्थी किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे.
सभी राज्यों को लिखा पत्र
18 माह के डीएलएड कोर्स को देश भर में दी गई मान्यता के संबंध में एनसीटीई के उप सचिव टी प्रीतम सिंह की ओर से सभी राज्य के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है, जिसमें इसकी जानकारी दी गई है.
अभ्यर्थियों ने लगाई थी गुहार दरअसल, उत्तराखंड के अभ्यर्थियों ने एनसीटीई से इस संबंध में गुहार लगाई थी. उत्तराखंड के एनआईओएस डीएलएड टीईटी एसोसिएशन ने एनसीटीई से मांग की थी कि बिहार की तरह ही उन्हें भी अपने राज्य में होने वाली नई नियुक्तियों में आवेदन का मौका दिया जाए.
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यहां से शुरू हुआ था विवाद
18 महीने के डीएलएड कोर्स की मान्यता को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी. इस विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया, जब बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती निकाली, जिसमें एनआईओएस से इस कोर्स को करने वाले अभ्यर्थियों व निजी स्कूलों के शिक्षकों ने भी आवेदन किया. जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से एनसीटीई से पूछा गया कि क्या एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले भी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं?, जिसके प्रतिउत्तर में एनसीटीई ने इस कोर्स को अमान्य करार दे दिया. इसके बाद इस कोर्स को करने वाले अभ्यर्थी शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में गुहार लगाई, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने एनसीटीई के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें प्राइमरी टीचरों की नियुक्ति में 18 महीने के डीएलएड कोर्स को अमान्य घोषित किया गया था.
सभी राज्यों को लिखा पत्र
18 माह के डीएलएड कोर्स को देश भर में दी गई मान्यता के संबंध में एनसीटीई के उप सचिव टी प्रीतम सिंह की ओर से सभी राज्य के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है, जिसमें इसकी जानकारी दी गई है.
अभ्यर्थियों ने लगाई थी गुहार दरअसल, उत्तराखंड के अभ्यर्थियों ने एनसीटीई से इस संबंध में गुहार लगाई थी. उत्तराखंड के एनआईओएस डीएलएड टीईटी एसोसिएशन ने एनसीटीई से मांग की थी कि बिहार की तरह ही उन्हें भी अपने राज्य में होने वाली नई नियुक्तियों में आवेदन का मौका दिया जाए.
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यहां से शुरू हुआ था विवाद
18 महीने के डीएलएड कोर्स की मान्यता को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी. इस विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया, जब बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती निकाली, जिसमें एनआईओएस से इस कोर्स को करने वाले अभ्यर्थियों व निजी स्कूलों के शिक्षकों ने भी आवेदन किया. जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से एनसीटीई से पूछा गया कि क्या एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले भी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं?, जिसके प्रतिउत्तर में एनसीटीई ने इस कोर्स को अमान्य करार दे दिया. इसके बाद इस कोर्स को करने वाले अभ्यर्थी शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में गुहार लगाई, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने एनसीटीई के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें प्राइमरी टीचरों की नियुक्ति में 18 महीने के डीएलएड कोर्स को अमान्य घोषित किया गया था.
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