NEET: सुप्रीम कोर्ट ने NEET यूजी एवं पीजी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अनुमति देने के मामले में अपना विस्तृत आदेश जारी कर दिया है. जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पीजी और यूजी ऑल इंडिया कोटा, AIQ में 27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है. सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाएं आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाती हैं, जो कि केवल कुछ वर्गों को ही अर्जित होता है.
कोर्ट ने आगे कहा कि योग्यता के लिए केवल ज्यादा अंक ही मानदंड नहीं है, जबकि सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को भी योग्यता के संबंध में प्रासंगिक बनाने की जरूरत है. इसके साथ ही कोर्ट ने पिछड़ेपन दूर करने में आरक्षण के महत्व को स्वीकारा है. साथ ही कोर्ट ने पिछले फैसलों में भी यह नहीं माना कि ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण की अनुमति नहीं है.
कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा कि ऑल इंडिया कोटा सीटों में आरक्षण देने से पहले अदालत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी. साथ ही कोर्ट ने NEET में ओबीसी आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को सही ठहराया और कहा कि आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है, लेकिन इसके वितरणात्मक प्रभाव को बढ़ाता है.
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