हरियाणा सरकार ने सत्र 2022-23 के लिए प्राइवेट स्कूलों के लिए नए नियम लागू किए हैं.
नई दिल्ली. School Reopen: चंडीगढ़ प्रशासन ने बृहस्पतिवार को कोविड प्रतिबंधों में ढील देते हुए कक्षा 10 से 12वीं तक के छात्रों के लिए एक फरवरी से स्कूल खोलने की अनुमति दे दी. एक बयान के अनुसार, प्रशासन ने जिम, बाजार और सुखना झील के पास की गतिविधियों के समय में भी छूट दी है. हालांकि, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संबंधी प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है.
बता दें कि एक बार जब फिर से जब 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्कूलों को खोला जा रहा है तो स्कूल आने वाले बच्चों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है. ऑफलाइन क्लास के लिए 15 साल से अधिक उम्र के सभी विद्यार्थियों को कम से कम टीके की एक खुराक लगी होनी चाहिए. इसके साथ ही मास्क और सेनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना होगा. क्लास रूम में उचित दूरी का पालन करना होगा.
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50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे कोचिंग संस्थान
चंडीगढ़ में पचास प्रतिशत क्षमता के साथ कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की इजाजत दी गयी है. इन संस्थानों में भी टीके की एक खुराक संबंधी उक्त निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा.
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