Supreme Court : पेपर लीक करने वालों को कड़ा संदेश, कठोरता से निपटा जाए

प्रश्न पत्र लीक मामले में आरोपित को जमानत देने के फैसले पर रोक लगा दी.
Question paper leak case : सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न पत्र लीक करने वालों पर मंगलवार को सख्त टिप्पणी की. शीर्ष अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि प्रश्न पत्र लीक करने वालों से कठोरता से निपटा जाएगा.
- News18Hindi
- Last Updated: February 23, 2021, 11:08 PM IST
परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. शीर्ष अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा, शिक्षा प्रणाली को विकृत करने वाले मामले लगातार सामने आ रहे हैं. हम ऐसे लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि उनसे सख्ती से निपटा जाएगा.
मुख्य न्यायाधीश की पीठ कर रही थी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी 2016 के प्री यूनिवर्सिटी प्रश्न पत्र लीक मामले में आरोपित को जमानत देने के आदेश पर रोक लगाते हुए की. आरोपित को कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले साल जमानत दे दी थी. हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले को कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमणियन की पीठ सुनवाई कर रही थी.
कोर्ट ने जारी किया नोटिसमुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी किया. पीठ ने कहा, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले में क्या हुआ. ऐसे मामले हमारे सामने लगातार आ रहे हैं. जिसमें शिक्षा व्यवस्था को विकृत किया जा रहा है और बिगाड़ा जा रहा है.
क्या है मामला
कर्नाटक पुलिस ने मार्च 2019 में प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में शिवकुमारैया उर्फ गुरुजी और ओबल राजू समेत कई आरोपितों पर केस दर्ज किया था. आरोपित गुरुजी इसके पहले भी पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका था. कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपित गुरुजी को पिछले साल 28 फरवरी को जमानत दे दी थी. एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने सह-आरोपित ओबल राजू की भी जमानत पर रोक लगा दी है.
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मुख्य न्यायाधीश की पीठ कर रही थी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी 2016 के प्री यूनिवर्सिटी प्रश्न पत्र लीक मामले में आरोपित को जमानत देने के आदेश पर रोक लगाते हुए की. आरोपित को कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले साल जमानत दे दी थी. हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले को कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमणियन की पीठ सुनवाई कर रही थी.
कोर्ट ने जारी किया नोटिसमुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी किया. पीठ ने कहा, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले में क्या हुआ. ऐसे मामले हमारे सामने लगातार आ रहे हैं. जिसमें शिक्षा व्यवस्था को विकृत किया जा रहा है और बिगाड़ा जा रहा है.
क्या है मामला
कर्नाटक पुलिस ने मार्च 2019 में प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में शिवकुमारैया उर्फ गुरुजी और ओबल राजू समेत कई आरोपितों पर केस दर्ज किया था. आरोपित गुरुजी इसके पहले भी पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका था. कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपित गुरुजी को पिछले साल 28 फरवरी को जमानत दे दी थी. एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने सह-आरोपित ओबल राजू की भी जमानत पर रोक लगा दी है.
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