'असहिष्णुता' कमेंट मामले में आमिर खान को मिली बड़ी राहत, छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने आपराधिक याचिका पर सुनाया फैसला

आमिर खान (Photo Credi- @aamir_khan.fans/Instagram)
आमिर खान (Aamir Khan) के 'असहिष्णुता' कमेंट (Intolerance Comment) पर आपत्ति जताते हुए उन पर आपराधिक याचिका दायर की गई थी. वहीं आज उन्हें इस केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (High Court Dismisses) से बड़ी राहत मिली है.
- News18Hindi
- Last Updated: November 26, 2020, 5:50 PM IST
मुंबई. बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) द्वारा 2015 में 'असहिष्णुता' (Growing Intolerance) को लेकर किए गए कमेंट पर उस दौरान कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी. पांच साल पहले इसे लेकर उन्होंने कहा था कि इस देश के एक नागरिक होने के तौर पर चल रही घटनाओं से चिंतित महसूस करते हैं. यही नहीं उनकी पत्नी किरण राव ने भी देश छोड़ देने के ख्याल की बात की थी. वहीं इस बयान के बाद सुपरस्टार पर एक आपराधिक याचिका दायर की गई थी. अब इस मामले में आमिर खान को बड़ी राहत मिली है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आमिर खान के खिलाफ दायर इस याचिका पर फैसला दिया है.
दरअसल, आमिर खान ने एक ईवेंट पर बात करते हुए कहा था- 'एक इंसान और इस देश का नागरिक होने के तौर पर वो आस-पास चल रही घटनाओं से चिंता होती है'. उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी यहां तक कहती हैं कि उन्हें ये देश छोड़कर चले जाना चाहिए. इस कमेंट के मामले में आमिर खान पर दायर आपराधिक याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 23 नवंबर को इसे लेकर सुनवाई की, इस दौरान कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया.
इस शिकायत को 'बिना मेरिट' का करार दिया गया. जस्टिस संजय के अग्रवाल ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा- 'मुझ इस याचिका में कोई मेरिट दिखाई नहीं देती है. अर्थहीन और बिना मेरिट के होने के चलते इसे खारिज किया जाता है'. बता दें कि आमिर खान के खिलाफ ये याचिका दीपक दीवान नाम के एक वकील ने की थी, जो कि आमिर खान द्वारा दादरी में हुई लिंचिंग पर दी गई प्रतिक्रिया पर आधारित थी.
दरअसल, आमिर खान ने एक ईवेंट पर बात करते हुए कहा था- 'एक इंसान और इस देश का नागरिक होने के तौर पर वो आस-पास चल रही घटनाओं से चिंता होती है'. उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी यहां तक कहती हैं कि उन्हें ये देश छोड़कर चले जाना चाहिए. इस कमेंट के मामले में आमिर खान पर दायर आपराधिक याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 23 नवंबर को इसे लेकर सुनवाई की, इस दौरान कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया.
इस शिकायत को 'बिना मेरिट' का करार दिया गया. जस्टिस संजय के अग्रवाल ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा- 'मुझ इस याचिका में कोई मेरिट दिखाई नहीं देती है. अर्थहीन और बिना मेरिट के होने के चलते इसे खारिज किया जाता है'. बता दें कि आमिर खान के खिलाफ ये याचिका दीपक दीवान नाम के एक वकील ने की थी, जो कि आमिर खान द्वारा दादरी में हुई लिंचिंग पर दी गई प्रतिक्रिया पर आधारित थी.