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गौहर खान को नियमों का उल्लंघन करना पड़ा बहुत भारी, 24 मार्च तक जाना होगा क्वारंटाइन सेंटर!

कोविड गाइडलाइन की अवहेलना कर बुरी फंसी गौहर खान. (फोटो साभार : gauaharkhan/Instgram)

कोविड गाइडलाइन की अवहेलना कर बुरी फंसी गौहर खान. (फोटो साभार : gauaharkhan/Instgram)

24 मार्च तक गौहर खान (Gauahar Khan) की रिपोर्ट नेगेटिव आ भी जाती है, तब भी गौहर को यह इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन (Instit ...अधिक पढ़ें

    मुंबई. देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) के मामलों ने लोगों की ही नहीं सरकार की नाक में भी दम कर रखा है. एक बार फिर से कोरोना का मामलों ने चिंता बढ़ा दी हैं. ऐसे में लोगों को नियमों का उल्लंघन करना परेशानी में डाल सकता है. एक्ट्रेस गौहर खान ने नियमों का उल्लंघन करके खुद को मुश्किलों में डाल लिया है. एक्ट्रेस हैं गौहर खान (Gauahar Khan) जो कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद घर से बाहर घूम रही थीं. अब मामला सामने आने के बाद उनके ख‍िलाफ कोविड-19 नियमों के उल्‍लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है.

    गौहर खान (Gauahar Khan) पर एक्शन लेते हुए बीएमसी ने 24 मार्च तक आइसोलेशन (Isolation) में भेज दिया है. ‘ई टाइम्‍स’ की रिपोर्ट के मुताबिक, गौहर को कम से कम 24 मार्च तक आइसोलेशन में रहना ही होगा. 24 मार्च  तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ भी जाती है, तब भी गौहर को यह इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन (Institutional Quarantine) पूरा करना होगा. इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यानी सरकार द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर.

    Gauahar Khan

    दरअसल, 11 मार्च को गौहर खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद 12 मार्च को वह अपने घर से बाहर निकल गई थीं. अब 13वें और 14वें दिन उनका आरटी-पीसीआर टेस्‍ट (RT-PCR Test) होगा. अधिकारी का कहना है कि रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव आने वाले व्यक्ति को 14 दिनों को क्वारंटाइन टाइम को पूरा करना होता और ये नियम उनके साथ भी लागू होता है.

    बीएमसी अध‍िकारी ने कहा कि ये समझ नहीं आ रही है कि इतनी गंभीर समस्या पर भी लोग सर्तक नहीं हो रहे हैं. कोरोनो संक्रमण को लेकर आधारभूत बातें भी क्‍यों नहीं समझते हैं? सरकार बार-बार कह रही है लेकिन फिर भी बहुत से लोग मास्‍क नहीं लगाते हैं. गौहर खान के मामले में हो सकता है कि उन्‍हें आश्‍चर्य हुआ हो कि बीएमसी उनके घर यह देखने पहुंच गई कि वह वहां हैं या नहीं, लेकिन यह एक सामान्‍य प्रक्रिया है.

    आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने गौहर खान पर एफआईआर के मामले को अभी बंद नहीं किया है. डीसीपी का कहना है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं. पुलिस ने आईपीसी की धारा 188, धारा 269, धारा 270′ और एनडीएमए एक्‍ट 3 की धारा 51बी के तहत केस दर्ज किया है.

    Tags: Gauahar Khan

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