नई दिल्ली। 2002 के हिट एंड रन मामले में निचली अदालत से दोषी करार दिए गए फिल्म अभिनेता सलमान खान ने अब इस मामले में कमाल खान के बतौर गवाह जिरह करने की अपील की है। सलमान खान ने को बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए कहा है कि इस मामले से जुड़े एक अहम गवाह की न तो अभियोजन पक्ष ने गवाही कराई और न ही बहस के दौरान जिरह।
बता दें कि हादसे के वक्त कमाल खान सलमान खान के साथ गाड़ी में मौजूद थे और बाद में लंदन चले थे। सलमान खान की अपील पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकारी पक्ष को जवाब देने के लिए आज तक का समय दिया है। कोर्ट ने सरकारी पक्ष से पूछा है कि क्यों न सलमान खान की इस याचिका को स्वीकार कर लिया जाए। न्यायमूर्ति एआर जोशी ने सरकारी वकील से पूछा कि अभियोजन ने इस गवाह से निचली अदालत में जिरह क्यों नहीं की?
पढ़ें क्या है मामला?
सलमान खान से जुड़ा हिट एंड रन का मामला 28 सितंबर 2002 का है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 4 लोग घायल हो गए थे। पुलिस का कहना है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त सलमान खान गाड़ी चला रहे थे और वो नशे में थे। इस दौरान कमाल खान भी सलमान खान के साथ गाड़ी में थे।
सलमान के बचाव पक्ष का कहना है कि उस समय ड्राइविंग सीट पर सलमान का ड्राइवर अशोक सिंह बैठा था। हादसे के वक्त सलमान खान के साथ उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस कांस्टेबल रवींद्र पाटिल भी था लेकिन सुनवाई के दौरान 2007 में उनकी मृत्यु हो गई। मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए गए रवींद्र पाटिल के बयान के आधार पर ही सरकारी पक्ष ने सलमान खान पर चार्जशीट दायर की थी।
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Tags: Bombay high court, Kamal khan, Salman khan
FIRST PUBLISHED : November 17, 2015, 08:52 IST