क्रिस वू 32 साल के हैं. (फोटो साभार: Instagram@kriswu)
नई दिल्ली: क्रिस वू (Kris Wu) चीनी मूल के कैनेडियन पॉप सिंगर हैं. बीजिंग के चाओयांग जिला न्यायालय ने उन्हें तीन महिलाओं के बलात्कार का आरोपी पाया. कोर्ट ने क्रिस वू को 2020 के बलात्कार के मामले में 11 साल और 6 महीने और समूह में यौन अपराध करने के जुर्म में 1 साल और 10 महीने की सजा सुनाई.
पुलिस ने क्रिस वू को एक स्टूडेंट की शिकायत पर पिछले साल हिरासत में लिया था. उन पर डेट-रेप का आरोप लगा था. क्रिस वू के खिलाफ तब 24 लड़कियों ने गवाही दी थी. सिंगर पर आरोप है कि उन्होंने तीन महिलाओं को साल 2020 में अपने घर पर बुलाया था और जब वे नशे में थीं, तब उनके साथ दुष्कर्म किया था. वे नशे में होने की वजह से विरोध नहीं कर पाई थीं.
क्रिस वू पर सबसे पहले एक स्टूडेंट ने आरोप मढ़े थे. उन्होंने बताया था कि जब वे 17 साल की थीं, तब सिंगर ने उन्हें अपने घर पर हुई एक पार्टी में बुलाया था, जहां उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाई गई थी. क्रिस वू ने इन आरोपों का खंडन किया, पर जब 24 महिलाओं ने उनके खिलाफ आवाज उठाई तो उनकी घिनौनी हरकतों से पर्दा उठ पाया.
क्रिस वू को दूसरे आरोपों में पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है. क्रिस वू पर टैक्स फ्रॉड के भी आरोप हैं. उन्हें जुर्माने के तौर पर 600 मिलियन युआन देंगे होंगे, जो 6, 82,64,46, 000 रुपये के बराबर है.
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