एक्टर विशाल को मिला कोर्ट का आदेश
साउथ फिल्म इंडस्ट्री (South Film Industry) के जाने-माने अभिनेता विशाल (Tamil Actor Vishal) लाइका प्रोडक्शंस (Lyca Productions) को 21 करोड़ रुपये का ऋण चुकाने में विफल रहे हैं. इसके चलते प्रोडक्शन ने जोर देते हुए कहा है कि विशाल की फिल्म ‘वीरमे वागई सूदम’ (Veerame Vagai Soodum) को तब तक किसी भी डिजिटल और सैटेलाइट चैनल पर प्रसारित नहीं होने दिया जाएगा, जब तक कि वे पूरे लोन को नहीं चुका देते.
मद्रास हाई कोर्ट का विशाल के खिलाफ एक्शन
वहीं दूसरी ओर मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने विशाल को लाइका प्रोडक्शंस से लिए गए लोन को फिक्स डिपॉजिट के तौर पर 15 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने अभिनेता को 3 सप्ताह के भीतर इस भुगतान की रसीद जमा करने का भी ऑर्डर दिया है. बता दें कि विशाल ने अपनी फिल्म ‘मरुधु’ के लिए गोपुरम फिल्म्स (Anbu Cheliyan) से 21 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. चूंकि वे समय पर राशि का भुगतान नहीं कर सके लिहाजा एक्टर ने बाद में लाइका प्रोडक्शंस को उनका लोन चुकाने के लिए कहा था.
लाइका प्रोडक्शंस पर भी एक्शन ले चुका कोर्ट
जानकारी के अनुसार, उस वक्त अभिनेता (Actor Vishal) ने कथित तौर पर लिखित रूप में वादा किया कि वे दिसंबर 2020 तक इसका भुगतान कर देंगे. हालांकि, विशाल ने सभी को हैरानी में डालते हुए किस्त से ज्यादा कर्ज नहीं चुकाया लिहाजा लाइका प्रोडक्शंस ने उन्हें नोटिस भेजा था. जब उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, तो प्रोडक्शन हाउस की ओर से मद्रास हाई कोर्ट (The Madras HC) में मामला दायर किया गया था. गौरतलब है कि इससे पहले अगस्त 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय ने लाइका प्रोडक्शंस पर एक आवेदन दाखिल करने के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, जो योग्यता से रहित (devoid of merits) था और अब विशाल पर प्रोडक्शंस ने एक्शन लिया है.
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