जिया खान सुसाइड मामले में सूरज पंचोली को मुंबई हाईकोर्ट से झटका

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मुंबई के सेशन कोर्ट में अभिनेता सूरज पंचोली पर जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा 306 के तहत ट्रायल चल रहा है.
- News18Hindi
- Last Updated: February 6, 2018, 4:31 PM IST
जिया खान सुसाइड मामले में सूरज पंचोली की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. मुंबई हाईकोर्ट ने पंचोली की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. मुंबई के सेशन कोर्ट में अभिनेता सूरज पंचोली पर जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा 306 के तहत ट्रायल चल रहा है. न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे ने उन्हें दूसरी खंडपीठ के पास जाने के भी निर्देश दिए हैं.
इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान सूरज के वकील ने उनका बचाव करते हुए कहा था कि जिया ने यह कदम खुद उठाया था और उसमें सूरज पंचोली का कोई हाथ नहीं है. उन्होंने कहा कि इस केस के चक्कर में सूरज का काफी समय पहले ही बर्बाद हो चुका है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने भी सूरज को बड़ी राहत देते हुए उनपर और जांच रोकने के आदेश दे दिए थे.
गौरतलब है कि 3 जून 2013 को जिया खान ने घर के अंदर आत्महत्या कर दी थी. पुलिस को जांच के दौरान एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें जिया ने लिखा था कि वह सूरज से काफी प्रताड़ित हो गईं थीं जिसके कारण वह ऐसा कदम उठा रही हैं. इसके बाद 10 जून 2013 को सूरज पंचोली को हिरासत में ले लिया गया था.
इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान सूरज के वकील ने उनका बचाव करते हुए कहा था कि जिया ने यह कदम खुद उठाया था और उसमें सूरज पंचोली का कोई हाथ नहीं है. उन्होंने कहा कि इस केस के चक्कर में सूरज का काफी समय पहले ही बर्बाद हो चुका है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने भी सूरज को बड़ी राहत देते हुए उनपर और जांच रोकने के आदेश दे दिए थे.
गौरतलब है कि 3 जून 2013 को जिया खान ने घर के अंदर आत्महत्या कर दी थी. पुलिस को जांच के दौरान एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें जिया ने लिखा था कि वह सूरज से काफी प्रताड़ित हो गईं थीं जिसके कारण वह ऐसा कदम उठा रही हैं. इसके बाद 10 जून 2013 को सूरज पंचोली को हिरासत में ले लिया गया था.