मुंबई. पोर्नोग्राफी मामले (Pornography Case) में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Bollywood Actress Shilpa Shetty) के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा (Raj Kundra) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अंतरिम संरक्षण की राहत देते हुए चार हफ्तों तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी किया है. हाल ही में पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.
गौतलब है कि पोर्नोग्राफी वीडियो केस में नवंबर में फंसे राज कुंद्रा अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद कुंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिका खारिज करते हुए जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए चार हफ्ते का समय दिया था.
इसे भी पढ़ें :- शिल्पा शेट्टी ले सकती हैं कोई बड़ा फैसला? Instagram पोस्ट देख फैंस के मन में उठा सवाल
बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा के साथ छह अन्य लोगों की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इनमें शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे का नाम भी शामिल है. इस केस में तीन अन्य लोग उमेश कामत, सुवोजित चौधरी और सैम अहमद हैं. राज कुंद्रा ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि वीडियोज इरोटिक जरूर थे, लेकिन किसी भी शारीरिक या सेक्सुअल गतिविधि को नहीं दिखाते हैं. उनका कहना था कि इस तरह के वीडियोज बनाने या प्रसारण में वह जुड़े नहीं थे. उन्होंने दावा किया कि उन्हें गलत तरीके से केस में फंसाया गया है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
Tags: Pornography, Pornography Case, Raj kundra, Raj Kundra Case, Supreme Court