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भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया की बेल से NCB नाखुश, बोले- 'समाज के लिए ये खतरनाक है...'

भारती सिंह-हर्ष लिंबाचिया दोनों सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. फाइल फोटो.

भारती सिंह-हर्ष लिंबाचिया दोनों सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. फाइल फोटो.

भारती सिंह (Bharti Singh) और हर्ष लिंबाचिया (Haarsh Limbachiya) के घर से एनसीबी को 86.50 ग्राम मारिजुआना बरामद हुआ था. ...अधिक पढ़ें

  • News18Hindi
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    लाफ्टर क्वीन भारती सिंह (Bharti Singh) और उनके पति हर्ष लिंबाचिया (Haarsh Limbachiya) को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने गिरफ्तार किया था. पिछले साल 21 नवंबर को उनके घर से एनसीबी को मारिजुआना मिला था. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी के बाद ड्रग्स रखने और उसके सेवन के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया था. भारती और हर्ष को कुछ दिनों के बाद ही उस वक्त कोर्ट से जमानत दे दी गई थी. हालांकि इस जमानत से एनसीबी बिलकुल खुश नहीं है. अपनी नाराजगी का जिक्र हालिया एक केस के दौरान एनसीबी ने मुंबई की एक सेशन कोर्ट में किया है.

    बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद उनके केस में ड्रग एंगल सामने आया. पुलिस ने जांच शुरू की तो कई नामी हस्तियों का नाम सामने आए. एनसीबी ने पुछताछ शुरू की. केस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी वैसे-वैसे कई सेलेब्स एनसीबी की रडार पर आ गए. भारती सिंह (Bharti Singh) और हर्ष लिंबाचिया (Haarsh Limbachiya) का नाम सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने उनके घर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया था. टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारती और हर्ष को ड्रग्स केस में मिली जमानत के फैसले से एनसीबी खुश नहीं है.

    सेशन कोर्ट में एनसीबी ने मजिस्ट्रेट के कोर्ट ऑर्डर पर बात करते हुए कहा कि भारती सिंह और हर्ष को ड्रग्स केस में जमानत मिलना सोसाइटी के लिए एक खतरनाक सिग्नल है. ये दर्शाता है कि हाई प्रोफाइल वाले आरोपी आसानी से छूट जाते हैं. दरअसल, एनसीबी ने यह बात कोर्ट में तब कही, जब वह ड्रग्स केस के एक अन्य आरोपी को लेकर कोर्ट सुनवाई के लिए पहुंचे थे.

    बीते साल 21 नवंबर को एनसीबी ने भारती और हर्ष के अंधेरी स्थित घर से 86.50 ग्राम मारिजुआना बरामद किया था. भारती और हर्ष ने यह स्वीकार किया था कि वह दोनों गांजा लेते हैं. इसके बाद भारती और हर्ष को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि अगले ही दिन यानी 22 नवंबर को भारती और हर्ष को जमानत दे दी गई थी.

    मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें जमानत इसलिए दी थी क्योंकि एनसीबी की तरफ से कोर्ट में कोई पुख्ता सबूत हर्ष और भारती सिंह के खिलाफ दायर नहीं किए गए थे. भारती और हर्ष को 15-15 हजार रुपये जमा कराने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था.

    Tags: Bharti Singh, NCB

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