पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दलेर मेहंदी बड़ी राहत दी है. (File Photo)
चंडीगढ़. कबूतबाजी के मामले में सजा काट रहे दलेर मेहंदी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने 19 साल पुराने कबूतरबाजी के मामले में सजा को सस्पेंड कर दिया है. दलेर मेहंदी की वकील ने कहा कि मेहंदी की सजा सस्पेंड हुई है. हमने हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दाखिल की हुई थी. हाईकोर्ट ने अपील को एडमिट करते हुए सजा को सस्पेंड कर दिया. वकील सुमन जीत कौर ने कहा कि मेहंदी के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे. शिकायतकर्ता बक्शीश सिंह के आरोप गलत थे.
बता दें कि पुलिस ने बख्शीश सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत पर 2003 में दलेर के खिलाफ मामला दर्ज किया था. ट्रायल कोर्ट ने दलेर मेहंदी को 2 वर्ष की सजा सुनाई थी. इस मामले में दलेर मेहंदी के भाई शमशेर सिंह भी सह आरोपी थे लेकिन 2017 में उनकी मौत हो गई थी.
क्या है पूरा मामला
दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी मंडली के सदस्यों के रूप में लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने के लिए मोटी पैसेज मनी चार्ज की थी. बक्शीश सिंह ने अपनी शिकायत में कहा था कि उनसे 15 लाख रुपये मांगे गये थे लेकिन डील 12 लाख रुपये में फिक्स हुई थी और यह पैसा दिया भी गया था.
5 लाख रुपये और मांगे गए
आरोप था कि बाद में 5 लाख रुपये और मांगे गये थे. तब शिकायतकर्ता ने इतने पैसे ना होने की बात कहकर सिर्फ एक लाख रुपया और दिया. लेकिन तब भी दलेर उनको कनाडा भेजने में विफल रहे. इसके बाद पैसे भी नहीं लौटाये गए. साथ ही साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई.
कोर्ट ने दोनों भाईयों को दोषी ठहराया
2018 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी और बाद में उन्होंने सत्र अदालत में अपील दायर की थी.
35 और शिकायतें मिली थीं
2003 में सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि मेहंदी बंधुओं ने 1998 और 1999 में दो मंडलियां ली थीं, इस दौरान 10 लोगों को समूह के सदस्यों के रूप में अमेरिका ले जाया गया और अवैध रूप से वहीं छोड़ दिए गए थे. पहली शिकायत दर्ज करने के बाद, पुलिस को गायक के खिलाफ इसी तरह की 35 और शिकायतें मिलीं थी.
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