यूपी में लव जिहाद पर कानून को मंजूरी मिली तो हरियाणा के मंत्री ने लगाया नारा- योगी जिंदाबाद

हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को दिया गया कोरोना वैक्सीन का पहला डोज.
Love Jihad: हरियाणा सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज (Anil Vij) ने यूपी सरकार (UP Government) के लव जिहाद पर कानून बनाने के फैसले की तारीफ की है.
- News18Hindi
- Last Updated: November 25, 2020, 11:33 AM IST
चंडीगढ़. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की तर्ज पर उनके राज्य में भी जल्द लव जिहाद (Love Jihad) पर कानून लाया जाएगा. विज ने यूपी सरकार के अध्यादेश की तारीफ की है. बता दें कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंजूरी दे दी है. बीते दिन प्रदेश की कैबिनेट ने इससे जुड़े एक अध्यादेश को मंजूरी दी. अब इसपर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.
हरियाणा सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज ने यूपी सरकार के फैसले की तारीफ की है. साथ ही कहा है कि हरियाणा में जल्द ऐसा कानून बनाया जाएगा. विज ने यूपी सरकार के फैसले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद. हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा.
बता दें कि मंगलवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अवैध धर्मांतरण कानून ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020’ के मसौदे को मंजूरी दे दी गई. इसके तहत बहला-फुसला कर, जबरन, छल-कपट कर, प्रलोभन देकर या किसी कपट रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में किया गया परिवर्तन गैरकानूनी होगा.
10 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना
ऐसा करने पर अधिकतम 10 वर्ष की सजा दी जाएगी. साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों चुनावी रैलियों में कहा था कि उनकी सरकार ‘लव जेहाद’ से निपटने के लिए एक कानून लेकर आएगी.
हरियाणा सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज ने यूपी सरकार के फैसले की तारीफ की है. साथ ही कहा है कि हरियाणा में जल्द ऐसा कानून बनाया जाएगा. विज ने यूपी सरकार के फैसले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद. हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा.
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद । हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा ।
— ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) November 25, 2020
बता दें कि मंगलवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अवैध धर्मांतरण कानून ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020’ के मसौदे को मंजूरी दे दी गई. इसके तहत बहला-फुसला कर, जबरन, छल-कपट कर, प्रलोभन देकर या किसी कपट रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में किया गया परिवर्तन गैरकानूनी होगा.
10 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना
ऐसा करने पर अधिकतम 10 वर्ष की सजा दी जाएगी. साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों चुनावी रैलियों में कहा था कि उनकी सरकार ‘लव जेहाद’ से निपटने के लिए एक कानून लेकर आएगी.