यूपी, गुजरात की तरह अब हरियाणा में भी कल से नाइट कर्फ्यू लगेगा.
नई दिल्ली. कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए भारत के कई राज्यों में प्रतिबंध लागू कि जा रहे हैं. अभी तक उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है. ऐसे में दिल्ली से सटे गुरुग्राम में देर रात तक होने वाले क्रिसमस और नए साल के आयोजनों पर रोक लग गई है. हरियाणा सरकार की ओर से कोरोना को देखते हुए क्लब, रेस्टोरेंट सहित कॉलेजों और स्पा, सिनेमा आदि के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं.
हरियाणा के लिए जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक 25 दिसंबर 2021 से 5 जनवरी 2022 तक प्रतिबंध लागू किए गए हैं. इस दौरान रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और लोगों के आवागमन पर रोक रहेगी. वहीं इनडोर और आउटडोर शादी-विवाह आदि आयोजनों में 200 से 300 लोगों के इकठ्ठा होने की अनुमति होगी. हालांकि इस दौरान सभी कोविड नियमों का पालन करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क आदि पहनना जरूरी होगा. इसके साथ ही एक जनवरी 2022 से हरियाणा के सभी सार्वजनिक दफ्तरों में सिर्फ पूरी तरह वैक्सीनेटेड स्टाफ को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
इसके अलावा हरियाणा के सभी रेस्टोरेंट, बार, स्पा, सिनेमा, क्लब हाउसेज, जिम आदि कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी का पालन व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खोले जाएंगे. पूरी तरह आवासीय यूनिवर्सिटीज भी सभी कोविड नियमों का पालन कराते हुए खोली जा सकेंगी. इस दौरान फिजिकल क्लासेज के लिए छात्रों को बुलाया जा सकेगा. हालांकि यूनिवर्सिटी स्टाफ के अलावा सभी छात्रों का पूरी तरह वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा. आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर, दुकानें आदि भी कोरोना अनुरूप व्यवहार के पालन के तहत खोली जा सकेंगी.
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