हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला (Omprakash Chautala) को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. चौटाला को उनकी तेजाखेड़ा स्थित फॉर्म हाउस में बनी पुश्तैनी कोठी में पोतों की शादी की अनुमति पर रोक लगा दी गई है. हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए अपलेट ट्रिब्यूनल के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आदेश दिया था कि अटैच की गई पुश्तैनी कोठी को 7 दिसंबर तक चौटाला परिवार को विवाह के लिए प्रयोग करने की इजाजत दी जाए.
के बेटों करण और अर्जुन की शादी नवंबर में होनी है. इसके लिए चौटाला ने अपीलेट ट्रिब्यूनल में अर्जी लगाई थी कि तेजा खेड़ा फार्म हाउस स्थित पुश्तैनी कोठी में शादी करने की इजाजत दी जाए. जिस पर ट्रिब्यूनल ने इजाजत दे दी थी. ईडी ने ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी. मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी. ईडी के वकील अरविंद मोदगिल का कहना है कि एक बार जिस प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाता है उसे दोबारा नहीं खोला जाता. ना ही किसी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान है.
बता दें, ओमप्रकाश चौटाला की तेजाखेड़ा स्थित फॉर्म हाउस में बनी पुश्तैनी कोठी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अटैच कर लिया था. ईडी अफसरों ने इसके बाहर बोर्ड लगाया है, जिस पर लिखा है- अब यह प्रॉपर्टी ईडी की है.चौटाला परिवार का फॉर्म हाउस सिरसा जिले के डबवाली में स्थित है. पूर्व सीएम देवीलाल इसी फॉर्म हाउस में रहते थे, इसके बाद पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला यहां रहे. ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हैं. ओमप्रकाश चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा है. ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय और अभय चौटाला के खिलाफ कांग्रेस नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया था.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
FIRST PUBLISHED : November 06, 2020, 19:27 IST