जींद. जींद (Jind) की एक अदालत ने एक बालक से कुकर्म के मामले में चार दोषियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा (20 years Imprisonment) सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर कौर (Judge Gurvinder Kaur) की अदालत ने मंगलवार को दोषियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा उन पर सवा-सवा लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना सफीदों के अंतर्गत आने वाले एक गांव के एक व्यक्ति ने आठ जून 2020 को पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसका 12 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर बेटा सात जून की शाम को स्टेडियम के निकट खेलने गया हुआ था. उसी दौरान गांव के ही रिंकू, बिजेंद्र, अमित तथा एक अन्य व्यक्ति उसके बेटे को स्टेडियम के पीछे ले गये और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ कुकर्म किया. सदर थाना सफीदों पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कुकर्म, मारपीट करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. पुलिस ने कारवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.
सदर थाना पुलिस को शिकायत दी है
वहीं, आज दोपहर में खबर सामने आई थी कि हिसार जिले में 14 वर्षीय एक नाबालिग बच्चे को अगवा कर उसके साथ कुकर्म करके उसका वीडियो वायरल कर दिया गया. यह वायरल वीडियो जब 14 वर्षीय बच्चे के पिता के पास पहुंचा तो उसके पिता ने बच्चे से इसके बारे पूछा. पीड़ित बच्चे ने राेते हुए आपबीती बयां कर दी. मामले में बच्चे के पिता ने सदर थाना पुलिस को शिकायत दी है.
इस मामले के बारे में किसी को बताया तो उसे जान से मार देंगे
पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित बच्चे के पिता ने बताया कि उसने सोमवार को एक अपने फोन पर एक वीडियो देखी. जिसमें आरोपित उसके बेटे के साथ गलत काम कर रहा है और दूसरा वीडियो बना रहा था. उसने अपने बेटे से इस बारे पूछा तो वह रोने लगा और उसने बताया कि आरोपितों ने उसे कहा कि अगर इस मामले के बारे में किसी को बताया तो उसे जान से मार देंगे.
(इनपुट- भाषा)
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