पहलू की विधवा को अदालत पर भरोसा- जैसे परिवार बरी हुआ वैसे ही हत्यारों को भी मिलेगी सजा

पहलू खां की फाइल फोटो और उनकी पत्नी
राजस्थान हाईकोर्ट ने मॉब लिंचिंग (mob lynching) के शिकार पहलू खां और उनके परिवार के खिलाफ दायर आरोप-पत्र को खारिज करते हुए FIR रद्द करने के आदेश दिए हैं. इसकी खबर मिलते ही पहलू खां के परिवार का न्याय पर भरोसा बढ़ गया.
- News18 Haryana
- Last Updated: October 31, 2019, 2:42 PM IST
मेवात. अलवर मॉब लिंचिंग (Alwar mob lynching) कांड में मारे गए पहलू खां के अलावा मारपीट के शिकार हुए उसके बेटे इरशाद और आरिफ सहित जिन लोगों को राजस्थान पुलिस की चार्जशीट में गौ तस्कर बताते हुए दोषी करार दिया गया था, राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने उसे खारिज दिया. इसके साथ ही इनके खिलाफ दर्ज एफआईआर भी रद्द करने के आदेश दिए. इसकी खबर जब पहलू खां के बेटों और उनकी पत्नी को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
हत्यारों को भी हो सख्त से सख्त सजा
हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए पहलू खान की पत्नी जेबुनी बोलीं कि उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद थी. जिस तरह हाईकोर्ट से उनके बेटों को निर्दोष करार दिया गया है, ठीक उसी तरह उनके पति के हत्यारों को भी सख्त से सख्त सजा होगी. अब उन्हें न्याय की और भी ज्यादा उम्मीद जग गई है. यह न्याय आज अदालत ने उनके परिवार को निर्दोष करार देते हुए दे दिया.
बेटे इरशाद ने इसका श्रेय वकालों को दिया
पहलू खान कांड के चश्मदीद रहे बेटे इरशाद ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हुई. उनके वकील कासिम अली के अलावा कपिल कुमार आदि ने जो भूमिका इस केस को लड़ने के लिए अदा की, उसी की वजह से आज उन्हें इंसाफ मिला है. कुल मिलाकर पहलू के परिवार के लिए बड़ी राहत की खबर है. कोर्ट के फैसले ने उनके घर में दीपावली व ईद की खुशी एक साथ देने का काम किया है.
क्या है पहलू खान का मामला
गत 1 अप्रैल को मेवात जिले के जयसिंहपुर गांव के पहलू खां व कई अन्य लोग जयपुर के समीप पशु मेले से दो गाड़ियों में पांच गाय लेकर आ रहे थे. दुधारू गायों की गाड़ियों को राजस्थान के बहरोड़ में कुछ तथाकथित गौरक्षकों ने रुकवा लिया. गाड़ी रुकते ही भीड़ ने पहलू व उनके बेटों और गांव के कुछ लोगों बेरहमी से लाठी-डंडे से पिटाई की. घटना के दूसरे दिन 3 अप्रैल को गंभीर चोट के कारण पहलू की जान की मौत हो गई थी.
ये भी पढ़ें- पहलू खां मॉब लिंचिंग केस: हाईकोर्ट ने पहलू के परिवार के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की
सिद्धू को इमरान ने फिर दिया न्यौता, विज बोले-पाक के ही रिप्रजेंटेटिव हैं वो
हत्यारों को भी हो सख्त से सख्त सजा
हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए पहलू खान की पत्नी जेबुनी बोलीं कि उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद थी. जिस तरह हाईकोर्ट से उनके बेटों को निर्दोष करार दिया गया है, ठीक उसी तरह उनके पति के हत्यारों को भी सख्त से सख्त सजा होगी. अब उन्हें न्याय की और भी ज्यादा उम्मीद जग गई है. यह न्याय आज अदालत ने उनके परिवार को निर्दोष करार देते हुए दे दिया.
बेटे इरशाद ने इसका श्रेय वकालों को दिया
पहलू खान कांड के चश्मदीद रहे बेटे इरशाद ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हुई. उनके वकील कासिम अली के अलावा कपिल कुमार आदि ने जो भूमिका इस केस को लड़ने के लिए अदा की, उसी की वजह से आज उन्हें इंसाफ मिला है. कुल मिलाकर पहलू के परिवार के लिए बड़ी राहत की खबर है. कोर्ट के फैसले ने उनके घर में दीपावली व ईद की खुशी एक साथ देने का काम किया है.
क्या है पहलू खान का मामला
गत 1 अप्रैल को मेवात जिले के जयसिंहपुर गांव के पहलू खां व कई अन्य लोग जयपुर के समीप पशु मेले से दो गाड़ियों में पांच गाय लेकर आ रहे थे. दुधारू गायों की गाड़ियों को राजस्थान के बहरोड़ में कुछ तथाकथित गौरक्षकों ने रुकवा लिया. गाड़ी रुकते ही भीड़ ने पहलू व उनके बेटों और गांव के कुछ लोगों बेरहमी से लाठी-डंडे से पिटाई की. घटना के दूसरे दिन 3 अप्रैल को गंभीर चोट के कारण पहलू की जान की मौत हो गई थी.
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