केस-1: गुरुग्राम में एक ट्रैक्टर चालक का 59 हजार रुपये का चालान कटा.
केस-2: फरीदाबाद में एक बुलेट चालक का 41000 रुपये का चालान कटा है.
केस-3: फरीदाबाद में एक बुलेट चालक का 35 हजार रुपये का चालान हुआ.
केस-4: गुरुग्राम में एक ऑटो चालक का 32500 रुपये का चालान कटा.
केस-5: गुरुग्राम (Gurugram) में ही एक स्कूटी चालक का 23 हजार रुपये का चालान हुआ.
ये तो कुछ उदाहरण भर हैं. 20 हजार रुपये से कम वाले चालान तो बहुत हैं. बताया जाता है कि भुवनेश्वर में भी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर पर 47,500 रुपये का जुर्माना (Traffic Challan) लगाया गया. इसलिए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) के जुर्माने की रकम फिर पढ़ लें वरना आपको भी कहीं पछताना न पड़े. कहीं आपके वाहन से ज्यादा कीमत का जुर्माना न लग जाए. इसलिए इस नियम का पालन करते हुए ही चलें.

भारी-भरकम जुर्माने से सुधरेंगे लोग!
रोड सेफ्टी आर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसीडेंट एसके शर्मा कहते हैं “हम लोगों ने
हरियाणा में लंबे समय तक
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को समझाने की कोशिश की. उन्हें गुलाब का फूल दिया. हेलमेट बांटे लेकिन लोग नहीं सुधरे. जुर्माना बढ़ते ही हर कोई हेलमेट लगाकर चल रहा है. आप अपनी सुरक्षा के लिए कार, बाइक या फिर को भी वाहन चलाते वक्त नियमों का पालन करें. ट्रैफिक नियम (Traffic Rules) तोड़ते हुए सौ बार सोचिए.”
किस नियम के उल्लंघन पर कितना जुर्माना!
नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक की कुछ गलतियों पर 10 गुना तक जुर्माना बढ़ा दिया गया है.
>> बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर 5,000 रुपये देने होंगे, जो अब तक सिर्फ 500 ही था.
>> हेलमेट न पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना होगा, साथ ही तीन माह तक लाइसेंस सस्पेंड रहेगा. पहले सिर्फ 100 रुपये लगता था.
>> सीट बेल्ट न लगाने पर 1,000 रुपये देने होंगे. पहले सिर्फ 100 रुपये का जुर्माना था.
>> प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर 10 हजार रुपये का फाइन लगेगा, जो पहले सिर्फ 1000 रुपये था.
>> ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर अब 5 हजार रुपये देने होंगे. पहले सिर्फ 1 हजार रुपये लगते थे.
>>शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक फाइन लगेगा. साथ ही 6 महीने की जेल भी हो सकती है. दूसरी बार गलती पर 2 साल तक जेल और/या 15 हजार रुपये का जुर्माना. पहले सिर्फ 2 हजार रुपये लगते थे.
>>नाबालिग के गाड़ी चलाने पर अब बच्चे के अभिभावक/वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा. 25 हजार रुपये जुर्माना लगेगा और तीन साल की जेल होगी. वाहन का रजिस्ट्रेशन एक साल तक रद्द रहेगा. नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र पूरा होने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा.
>> बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाई तो पहली गलती में 2 हजार रुपये जुर्माना और/या 3 महीने तक की जेल. जबकि दूसरी बार 4 हजार रुपये फाइन होगा.

एक बार जुर्माने की राशि जरूर जान लें
>> बाइक/स्कूटर पर ओवरलोडिंग पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना. पहले सिर्फ 100 रुपये लगता था.
>>वाहनों पर सामान की ओवरलोडिंग 500 रुपये से बढ़ाकर 20 हजार की गई है.
>> खतरनाक ड्राइविंग पर पहली बार में पांच हजार रुपये तक का जुर्माना. दूसरी बार यह गलती करने पर रकम डबल हो सकती है.
>>रेसिंग और स्पीडिंग पर पहली बार में 1 महीने तक जेल और/या 5000 रुपये का जुर्माना. दूसरी बार 10 हजार रुपये तक का जुर्माना.
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Tags: Gurgaon news, Haryana news, Police, Road accident, Traffic Department
FIRST PUBLISHED : September 06, 2019, 12:12 IST