ऑस्ट्रेलिया में बैठी लड़की का बना दिया ड्राइविंग लाइसेंस
पलवल. हरियाणा के पलवल (Palwal) जिले में सीएम फ्लाइंग ने फर्जी लाइसेंस (Fake Licence) का भंडाफोड किया है. नियमों को ताक पर रखकर ऑस्ट्रेलिया (Australia) में बैठी एक लड़की का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया गया. पुलिस ने इस मामले में स्थानीय लाईसेंस अथोरिटी क्लर्क बृज मोहन मोटर व कंप्यूटर ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
फर्जी गन लाइसेंस बनाने का मामला हो या फिर तहसील कार्यालय से रजिस्ट्रियां निकालकर अंगूठे का क्लोन बनाकर लोगों के खाते से रुपये निकालने का हो, आखिरकार जिले में लघु सचिवालय के कार्यालयों में फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन कार्यालयों में फर्जीवाड़ा के मामले सामने आ रहे हैं. अब ताजा मामला फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का आया है.
ऑस्ट्रेलिया में बैठी लड़की का पलवल की लाइसेंस अथॉरिटी में नियमों को ताक पर रखकर लाइसेंस बना दिया गया. सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पलवल की लाइसेंस अथॉरिटी में नियमों को ताक पर रखकर लाइसेंस बनाए जा रहे हैं. इसी आधार पर उन्होंने मामले की गहनता से जांच की और जांच में पाया गया कि न्यू कॉलोनी निवासी शैफाली नामक लड़की जो कि 5 मार्च 2018 में ऑस्ट्रोलिया के लिए चली गई थी, उसके वहां जाने के बाद उसका पलवल की लाइसेंस अथॉरिटी में नियमों को ताक पर रखकर लाइसेंस बनाया गया.
उन्होंने बताया कि 21 मार्च 2018 में उसके नाम से स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर 1030 रुपये की रसीद कटवाई गई है. जबकि आवेदक मौके पर नहीं है और उसके लाइसेंस संबंधि सभी प्रक्रियाएं करवाई जा रही हैं. उस समय स्थानीय लाइसेंसिंग अथॉरिटी पलवल में बृज मोहन मोटर लाइसेंस क्लर्क के पद पर तैनात था. इस प्रकार बृज मोहन तत्कालीन ड्राइविंग लाइसेंस क्लर्क व कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यालय स्थानीय ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी पलवल द्वारा अन्य व्यक्तियों से मिली भगत करके मोटर वाहन लाइसेंस संबंधित नियमों को ताक पर रख कर शैफाली की गैर मौजूदगी में उनका स्थाई मोटर ड्राईविग लाइसेंस बनाया गया.
ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी में लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक को कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है. इनमें आवेदक को खुद उपस्थित होकर फिजिकल मोटर ड्राइविंग टेस्ट देना होता है, कंप्यूटर पर फोटो होते हैं व डिजिटल फोरमेट पर हस्ताक्षर किये जाने बाद ही स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बनता है. अगर आवेदक इन नियमों का पालन नहीं करता है और उसका लाइसेंस बन जाता है तो वह फर्जी होता है.
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