पंचकूला हिंसा: डेरा सच्चा सौदा की बढ़ी मुश्किलें, HC ने पूछा कि कैसे होगी नुकसान की भरपाई?

पंचकूला हिंसा मामले में डेरा सच्चा सौदा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
पंचकूला सहित पूरे हरियाणा में डेरा समर्थकों (Dera Supporters) द्वारा की गई तोड़फोड़ और आगजनी में 126 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ था.
- ETV Haryana/HP
- Last Updated: December 13, 2019, 8:15 PM IST
पंचकूला. गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को रेप के मामलों में 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला हिंसा (Panchkula violence) के मामले में डेरा सच्चा सौदा (Dera Sacha Sauda) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. इस मामले में शुक्रवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी (कोर्ट मित्र) अनुपम गुप्ता से कहा कि हाईकोर्ट को बताएं कि इस नुकसान की किससे और कैसे भरपाई करवाई जा सकती है. जिस पर केंद्र सरकार के वकील सत्यपाल जैन ने हाईकोर्ट को बताया कि डेरे पर आयकर विभाग की 350 करोड़ की देनदारी है. दंगों के बाद हाईकोर्ट के आदेशों पर आयकर विभाग ने डेरे की सभी संपत्तियों और बैंक खातों का आंकलन किया था. डेरे को आयकर से दी गई छूट को वापिस लिए जाने के बाद आंकलन किया गया.
इस मामले में आयकर विभाग हाईकोर्ट में पहले ही अर्जी दायर कर चुका है क्योंकि डेरे की संपत्ति को पहले ही अटैच किया जा चुका है. ऐसे में आयकर विभाग ये देनदारी वसूल नहीं कर पा रहा है. हाईकोर्ट में पंजाब एडवोकेट जनरल के नहीं रहने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा ऐसे मामलों में एजी पंजाब को कोर्ट में होना चाहिए. उन्हें 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में पेश होने को कहा गया है.
बता दें कि पंचकूला सहित पूरे हरियाणा में डेरा समर्थकों द्वारा की गई तोड़फोड़ और आगजनी में 126 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ था, जिसमें से 18 करोड़ का नुकसान निजी संपत्ति का किया गया था.(रिपोर्ट- मोहित मल्होत्रा)

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हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी (कोर्ट मित्र) अनुपम गुप्ता से कहा कि हाईकोर्ट को बताएं कि इस नुकसान की किससे और कैसे भरपाई करवाई जा सकती है. जिस पर केंद्र सरकार के वकील सत्यपाल जैन ने हाईकोर्ट को बताया कि डेरे पर आयकर विभाग की 350 करोड़ की देनदारी है. दंगों के बाद हाईकोर्ट के आदेशों पर आयकर विभाग ने डेरे की सभी संपत्तियों और बैंक खातों का आंकलन किया था. डेरे को आयकर से दी गई छूट को वापिस लिए जाने के बाद आंकलन किया गया.
इस मामले में आयकर विभाग हाईकोर्ट में पहले ही अर्जी दायर कर चुका है क्योंकि डेरे की संपत्ति को पहले ही अटैच किया जा चुका है. ऐसे में आयकर विभाग ये देनदारी वसूल नहीं कर पा रहा है. हाईकोर्ट में पंजाब एडवोकेट जनरल के नहीं रहने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा ऐसे मामलों में एजी पंजाब को कोर्ट में होना चाहिए. उन्हें 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में पेश होने को कहा गया है.
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