सुमित भारद्वाज
पानीपत. हरियाणा के पानीपत जिले के हॉरमनी होम्स (Harmony Homes) और रियल हाइट्स (Real Hight) के दो सगे भाई बिल्डर पार्टनरों ने अपने पार्टनर के साथ 45 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है. इस मामले में पीड़ित ने SP कार्यालय पहुंच न्याय की गुहार लगाई. जिस पर एसपी ने त्वरित जांच कर मुकदमा दर्ज करने के सदर थाना को आदेश दिए.
सदर थाना पुलिस ने दोनों सगे भाईयों (Real Brothers) के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है. दोनों भाईयों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है. एसपी को दी शिकायत में अत्तर चंद्र ने बताया कि वह बाबरपुर मंडी के रहने वाले हैं. वह मैसर्स रियल हाइट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं.
नई कंपनी के जरिए अफॉर्डेबल हाउसिंग काॅलोनी का विकास करना चाहते थे
उनकी कंपनी में संजय गुप्ता व राजेश गुप्ता निवासी एल्डिको पानीपत भी शेयर होल्डर एवं पार्टनर हैं. दोनों सगे भाई हैं. उन्होंने बताया कि उनके, उनकी फर्म व अन्य परिवार के सदस्यों के नाम 10.58 एकड़ जमीन सेक्टर 40 गांव शिमला मौलाना जिला पानीपत में थी. जिस पर वह एक नई कंपनी के द्वारा अफॉर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी का विकास करना चाहते थे. जिस पर संजय गुप्ता व राजेश गुप्ता ने उक्त प्रोजेक्ट पर अपनी रुचि दिखाई और अपने 25% हिस्से के 8 करोड़ लागत का निवेश करने के लिए सहमत हुए.
आरोपियों ने अपनी निजी फर्म के खाते में पोस्ट डेटेड जारी किए 8 करोड़
इसके बाद अफॉर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी का विकास करने के लिए उपयोग कुल जमीन को और अपनी रियल हाइट से डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पंजीकृत करा दिया. अगस्त 2017 में दोनों आरोपियों ने अपने हिस्से की निवेश राशि 8 करोड का भुगतान करने की एवज में अपनी निजी फर्म महालक्ष्मी प्रॉपर्टीज के खाते से पोस्ट डेटेड जारी किए.
2018 में उपरोक्त कंपनी में अत्तर चंद के हिस्से की संपत्ति, शेयर होल्डिंग व कंपनी का समस्त व्यापार खरीदने के लिए ऑफर किया. फरवरी 2018 में आरोपियों ने एक एग्रीमेंट लिखा जिसमें अत्तर चन्द और अपनी अन्य भूमि से प्रोजेक्ट साइट पर निर्माण की सामग्री लाने व ले जाने के लिए रास्ता प्रयोग करने के बारे में था.
60 करोड़ का भुगतान अग्रिम रूप से कराया
आरोपियों ने पांच छमाही किश्तों में अतिरिक्त 60 करोड़ का भुगतान अग्रिम चेक करने बाबत जारी किया. आरोपियों ने अपनी पहली की समय पर दे दी. अगली किस्त वे समय पर नहीं चुका सके. जिस पर एग्रीमेंट के अनुसार ब्याज लग कर कुल राशि 9 करोड़ 73 लाख 20 हजार हो गई. इस राशि के चेक बैंक में लगाए गए तो वह बाउंस हो गए. बाउंसिंग चेक का मामला कोर्ट में विचाराधीन है. इसके बाद से आरोपियों ने कोई भी किस्त का भुगतान नहीं किया.
पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि एग्रीमेंट के हिसाब से आरोपियों ने लगभग 45 करोड रुपए की अत्तरचंद से धोखाधड़ी की है. पुलिस ने दोनों आरोपी भाई संजय गुप्ता व राजेश गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.
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