हाईकोर्ट ने कहा- असम राइफल्स के कर्मचारी सेना को मिलने वाले हर फायदे के हकदार. (News18)
चंडीगढ़. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को यह साफ कर दिया कि असम राइफल्स के कर्मचारी भी सेना को मिलने वाले हर फायदे के हकदार हैं. भले ही यह गृह मंत्रालय के तहत एक अर्धसैनिक बल है. न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने हरियाणा सरकार को सेना में सेवारत लोगों को मिल रहे लाभ असम राइफल्स के एक अधिकारी को देने का निर्देश दिया.
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि देश की रक्षा के लिए साहस दिखाने वाले लोगों को अनुदान देने की नीति लोगों को सम्मानित करने के लिए थी. इस तरह की योजना के लिए एक उदार नीति बनाने की जरूरत थी. गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने वीरता पुरस्कारों से सम्मानित राज्य के निवासियों को एकमुश्त नकद पुरस्कार प्रदान करने की नीति तैयार की थी.
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न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने कहा कि एक बार जब भारत सरकार ने रक्षा कर्मियों और असम राइफल्स के कर्मियों के साथ समान व्यवहार करने का फैसला कर लिया तो राज्य के लिए किसी भी दूसरे ऐसे नियम को लागू करने का कोई मतलब नहीं है, जो भारत सरकार के फैसले के खिलाफ हो.
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Tags: Assam Rifles, Punjab and Haryana High Court
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