मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Money Laundering Act) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने जेबीटी भर्ती मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. प्रवर्तन निदेशालय ने तेजा खेड़ा फार्म हाउस की 198 कनाल 15 मरला अचल संपत्ति को अटैच किया है. प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है.
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हैं. ओपी चौटाला इन दिनों तिहाड़ जे में बंद हैं. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में रिहाई के लिए याचिका दायर की हुई है. याचिका में उन्होंने बढ़ती उम्र और दिव्यांगता को आधार बनाया था.
ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय और अभय चौटाला के खिलाफ कांग्रेस नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया था. 26 मार्च 2010 को सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर 6.09 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति होने का आरोप लगाया था. सीबीआई ने ओमप्रकाश और उनके दोनों बेटों पर भी आय से अधिक संपत्ति होने की बात कही थी. यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है. इसी केस में अप्रैल 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने चौटाला 3 करोड़ 68 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी.
प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में की थी. इसके बाद मई 2019 में ईडी ने चौटाला के बेटे अजय व अभय की संपत्ति का विवरण मांगा था. राजस्व विभाग से डबवाली और सिरसा ब्लॉक में उनकी प्रॉपर्टी का ब्योरा तत्काल देने को कहा था. इसमें डबवाली ब्लॉक की सात संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध करवाया जाना था.
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FIRST PUBLISHED : December 04, 2019, 15:47 IST