रवि मिश्रा और मनोज कुमार
नई दिल्ली. दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर (Singhu Border) पर केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 11 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के मंच के पास शुक्रवार की सुबह युवक का हाथ कटा शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है. वहीं, युवक की बेदर्दी से की गई हत्या ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं. जबकि संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) ने इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है. एसकेएम ने कहा, ‘हमारे संज्ञान में आया है कि आज सुबह सिंघु बॉर्डर पर पर पंजाब के एक व्यक्ति लखबीर सिंह की अंग भंग कर हत्या कर दी गई. इस घटना के लिए घटनास्थल के एक निहंग ग्रुप ने जिम्मेदारी ले ली है. साथ ही यह कहा है कि ऐसा उस व्यक्ति द्वारा सरबलोह ग्रंथ की बेअदबी करने की कोशिश के कारण किया गया. खबर है कि यह मृतक उसी समूह के साथ पिछले कुछ समय से था. वहीं, पुलिस ने एफआईआर दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी है.
इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने इस नृशंस हत्या की निंदा करते हुए स्पष्ट किया कि इस घटना के दोनों पक्षों, इस निहंग ग्रुप या मृतक व्यक्ति का मोर्चा से कोई संबंध नहीं है. हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ या प्रतीक की बेअदबी के खिलाफ हैं, लेकिन इस आधार पर किसी भी व्यक्ति या समूह को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है. हम यह मांग करते हैं कि इस हत्या और बेअदबी के षड़यंत्र के आरोप की जांच कर दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए. संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी कानून सम्मत कार्रवाई में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेगा. साथ ही कहा कि लोकतांत्रिक और शांतिमय तरीके से चला यह आंदोलन किसी भी हिंसा का विरोध करता है.
मामले में दर्ज हुई एफआईआर
वहीं, सिंघु बॉर्डर पर हुई हत्या के मामले में सोनीपत थाना कुंडली पुलिस ने हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, शुक्रवार (15 अक्टूबर) को सुबह कुंडली पुलिस को सूचना मिली कि सिंघु बॉर्डर पर धरने के नजदीक निहंगों ने किसी व्यक्ति को बांधकर बैरिकेड पर लटका रखा है और उसका हाथ कटा हुआ है. इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची तो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी. कुछ व्यक्ति वहां खड़े हुऐ थे. पुलिस ने शव को ले जाने का प्रयास किया तो उन्होंने विरोध किया लेकिन पुलिस द्वारा बातचीत कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल सोनीपत में लाया गया. डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.
इस घटना का अभियोग नंबर 605 दिनांक (15 अक्टूबर) भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अन्तर्गत थाना कुंडली में दर्ज किया गया है. वहीं, मृतक की पहचान लखबीर सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी चिमाखुर्द जिला तरनतारन पंजाब के रूप में हुई है. इस मामले में संलिप्त आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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