दो साल बाद रेप पीड़िता सरपंच को मिला न्याय, अपहरण व दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद

2 साल बाद रेप पीड़िता सरपंच को न्याय मिला. दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. (सांकेतिक तस्वीर)
यह मामला हरियाणा के यमुनानगर जिले का है. आरोपी ने महिला सरपंच को घर से ही अगवा कर लिया था. अब जाकर सेशन कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है.
- News18 Haryana
- Last Updated: August 29, 2019, 8:26 AM IST
हरियाणा में यमुनानगर (Yamunanagar) जिले के एक गांव की सरपंच (Village Sarpanch) को अगवा (Kidnap) कर रेप (Rape) करने वाले आरोपी (Accused) को कोर्ट (Court) ने उम्रकैद (Life imprisonment) की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 21 हजार 500 रुपए का जुर्माना (Penalty) भी लगाया है. बता दें कि गांव के ही रणजीत उर्फ राणा ने महिला सरपंच का अपहरण कर लिया था. इसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.
दो साल से कोर्ट में चल रहा था मामला
एडिशनल सेशन जज (Additional Session Judge) डॉ. अब्दुल माजिद (Dr. Abdul Majid) की कोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया. करीब दो साल तक कोर्ट में सुनवाई चलने के बाद महिला सरपंच को इंसाफ मिला है. बता दें कि 18 मार्च 2017 को सदर जगाधरी पुलिस ने महिला सरपंच (पीड़ित) (Rape Victim Sarpanch) की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपहरण और रेप का केस दर्ज किया था.
यह है पूरा मामला सरपंच के पति ने पुलिस में शिकायत दी थी कि घटना वाली रात को वे अपने कमरे में सो रहे थे. इस दौरान बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई. तभी कमरे में देखा कि उसकी पत्नी गायब है. सभी जगह तलाश की पर वो कहीं नहीं मिली. इसके बाद महिला सरपंच के पति ने इस मामले में गांव के ही रणजीत पर अपनी पत्नी का अपहरण करने का आरोप लगाया था.
अपहरण के 15 दिन बाद पहुंची थी घर
मिली जानकारी के मुताबिक, महिला सरपंच 15 दिन बाद खुद ही घर आ गई थी. उस वक्त महिला सरपंच ने बताया था कि गांव के ही रणजीत नामक एक युवक ने रात को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसे अपने साथ ले गया था. इस दौरान आरोपी युवक ने उसे एक कमरे में बंद कर उसके साथ रेप किया.

घटना के करीब 15 बाद महिला घर लौटी थी. तब पुलिस ने पीड़ित सरपंच की शिकायत के आधार पर गांव के ही रणजीत को गिरफ्तार कर लिया था. तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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दो साल से कोर्ट में चल रहा था मामला
एडिशनल सेशन जज (Additional Session Judge) डॉ. अब्दुल माजिद (Dr. Abdul Majid) की कोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया. करीब दो साल तक कोर्ट में सुनवाई चलने के बाद महिला सरपंच को इंसाफ मिला है. बता दें कि 18 मार्च 2017 को सदर जगाधरी पुलिस ने महिला सरपंच (पीड़ित) (Rape Victim Sarpanch) की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपहरण और रेप का केस दर्ज किया था.
यह है पूरा मामला सरपंच के पति ने पुलिस में शिकायत दी थी कि घटना वाली रात को वे अपने कमरे में सो रहे थे. इस दौरान बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई. तभी कमरे में देखा कि उसकी पत्नी गायब है. सभी जगह तलाश की पर वो कहीं नहीं मिली. इसके बाद महिला सरपंच के पति ने इस मामले में गांव के ही रणजीत पर अपनी पत्नी का अपहरण करने का आरोप लगाया था.
अपहरण के 15 दिन बाद पहुंची थी घर
मिली जानकारी के मुताबिक, महिला सरपंच 15 दिन बाद खुद ही घर आ गई थी. उस वक्त महिला सरपंच ने बताया था कि गांव के ही रणजीत नामक एक युवक ने रात को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसे अपने साथ ले गया था. इस दौरान आरोपी युवक ने उसे एक कमरे में बंद कर उसके साथ रेप किया.

अपहरण के 15 दिन बाद महिला सरपंच घर पहुंची थी. (सांकेतिक तस्वीर)
घटना के करीब 15 बाद महिला घर लौटी थी. तब पुलिस ने पीड़ित सरपंच की शिकायत के आधार पर गांव के ही रणजीत को गिरफ्तार कर लिया था. तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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