डेढ़ साल पहले शराबी पति ने की थी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, अब मिली 7 साल की सजा

डेढ़ साल पहले शराबी पति ने पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. कोर्ट ने अब जाकर सजा सुनाई है. (सांकेतिक तस्वीर)
यमुनानगर (Yamunanagar) जिले में पत्नी (Wife) की हत्या (Murder) के आरोप में कोर्ट ने दोषी पति (Guilty Husband) को सात साल की सजा (Sentenced to 7 years) सुनाई है.
- News18 Haryana
- Last Updated: September 2, 2019, 6:51 AM IST
हरियाणा (Haryana) के यमुनानगर (Yamunanagar) जिले में पत्नी (Wife) की हत्या (Murder) के आरोप में कोर्ट ने दोषी पति (Guilty Husband) को 7 साल की सजा (Sentenced to 7 years) सुनाई है. यह सजा स्पेशल कोर्ट क्राइम अगेंस्ट वूमेन एंड चिल्ड्रेन (Special Court Crime Against Women and Children) ने सुनाई है. आरोपी पति असगर रहमिया कॉलोनी छछरौली का रहने वाला है. कोर्ट ने आरोपी पति पर 20 हजार रुपए का जुर्माना (Penalty) भी लगाया गया है. इस मामले में उप जिला न्यायवादी (Sub District Jurist) सुरजीत आर्य (Surjeet Arya) ने बताया कि अभियोजन पक्ष (Prosecutors) ने जो साक्ष्य पेश किए हैं, उसे कोर्ट ने गैर इरादतन (Non-intentional) हत्या (Murder) माना है, इसिलए आरोपी को 20 हजार रुपए जुर्माने के साथ महज 7 साल की सजा सुनाई गई है.
यह है पूरा मामला
थाना छछरौली ने बीते 17 फरवरी 2018 को मृतका के भाई जहांगीर की शिकायत के आधार पर आईपीसी (Indian Penal Code) की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी मानते हुए असगर (आरोपी पति) के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था. पुलिस को दी शिकायत में जहांगीर ने कहा था कि उसका जीजा असगर अक्सर शराब पीकर उसकी बहन मुमताज बेगम को मारता-पीटता था.
शराब के नशे में की थी पत्नी की बेरहमी से पिटाई
इसी क्रम में बीते 17 फरवरी की सुबह जहांगीर के पास उसके बेटे का फोन आया. फोन पर हुई बातचीत में पता चला कि उसकी बहन को उसके जीजा असगर ने रात में बहुत मारा है और गंभीर हालत में जगाधरी अस्पताल में भर्ती करा दिया है. दरअसल, 16-17 फरवरी की रात पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद असगर (आरोपी पति) ने पत्नी की डंडे से जमकर पिटाई कर दी थी.
भाई की शिकायत पर जीजा की हुई थी गिरफ्तारी
बहरहाल, जब जहांगीर मौके पहुंचा तब तक उसकी बहन मुमताज बेगम दम तोड़ चुकी थी. मुमताज के दोनों हाथ, कमर और टांगों में चोट के गहरे निशान थे. लिहाजा, जहांगीर की शिकायत पर पुलिस ने शराब पीकर पत्नी को पीटने को उसकी मौत की वजह मानते हुए आरोपी असगर को गिरफ्तार कर लिया था.
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यह है पूरा मामला
थाना छछरौली ने बीते 17 फरवरी 2018 को मृतका के भाई जहांगीर की शिकायत के आधार पर आईपीसी (Indian Penal Code) की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी मानते हुए असगर (आरोपी पति) के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था. पुलिस को दी शिकायत में जहांगीर ने कहा था कि उसका जीजा असगर अक्सर शराब पीकर उसकी बहन मुमताज बेगम को मारता-पीटता था.

पत्नी की हत्या के आरोप में कोर्ट ने दोषी पति को 7 साल की सजा सुनाई है. (सांकेतिक तस्वीर)
इसी क्रम में बीते 17 फरवरी की सुबह जहांगीर के पास उसके बेटे का फोन आया. फोन पर हुई बातचीत में पता चला कि उसकी बहन को उसके जीजा असगर ने रात में बहुत मारा है और गंभीर हालत में जगाधरी अस्पताल में भर्ती करा दिया है. दरअसल, 16-17 फरवरी की रात पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद असगर (आरोपी पति) ने पत्नी की डंडे से जमकर पिटाई कर दी थी.
भाई की शिकायत पर जीजा की हुई थी गिरफ्तारी
बहरहाल, जब जहांगीर मौके पहुंचा तब तक उसकी बहन मुमताज बेगम दम तोड़ चुकी थी. मुमताज के दोनों हाथ, कमर और टांगों में चोट के गहरे निशान थे. लिहाजा, जहांगीर की शिकायत पर पुलिस ने शराब पीकर पत्नी को पीटने को उसकी मौत की वजह मानते हुए आरोपी असगर को गिरफ्तार कर लिया था.
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