कुल्लू दशहरा : खाने-पीने के व्यापारियों पर WhatsApp से रखी जाएगी नजर

कुल्लू दशहरा को लेकर तैयारियां जोरों पर (फाइल फोटो)
अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान अस्थाई मार्केट में खाद्य विक्रेता व्यापारियों को स्टॉल लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.
- News18 Himachal Pradesh
- Last Updated: September 28, 2019, 12:56 PM IST
कुल्लू. अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा (Kullu Dussehra) उत्सव के दौरान अस्थाई मार्केट में खाद्य विक्रेता व्यापारियों को स्टॉल लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग (Food safety department) में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. दशहरा उत्सव के दौरान विभिन्न सेक्टरों में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा ढाबे, रेस्तरां, चाइनीज व मिठाई की दुकानों में लगातार चेकिंग की जाएगी ताकि दूषित खाना बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके. साथ ही एक व्हाट्सअप ग्रुप (WhatsApp Group) भी बनाया जाएगा जिसके माध्यम से खाद्य विक्रेता नियमों का उलंघन कर रहे व्यापारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी. इस वर्ष खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वाले स्टॉल मालिकों को खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं.
व्यापारियों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन
खाद्य सुरक्षा विभाग में सहायक आयुक्त बबीता टंडन ने बताया कि कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान खाद्य और पेय स्टॉल लगाने वालों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है. उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव के दौरान लगने वाले अस्थाई मार्केट में खाद्य और पेय पदार्थ बेचने वाले स्टॉल मालिकों को खाद्य सुरक्षा विभाग से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. खाने में आर्टिफिशियल कलर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. खाद्य पदार्थों को ढक कर साफ सुथरी जगह पर रखना जरूरी होगा. साथ ही पीने पानी (Drinking Water) का प्रयोग करने के लिए पोर्टेबल ड्रिकिंग वॉटर (Portable drinking water) का भंडारण भी स्वच्छ जगह पर करना होगा.
सहायक आयुक्त ने कहा कि दशहरा उत्सव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरीक्षण के लिए टीमें बनाई जाएंगी. खाद्य निरीक्षण अधिकारी द्वारा सेक्टर वाइज निरंतर निरीक्षण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वह खुद भी सुपरवाइज करेंगी.
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व्यापारियों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन
खाद्य सुरक्षा विभाग में सहायक आयुक्त बबीता टंडन ने बताया कि कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान खाद्य और पेय स्टॉल लगाने वालों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है. उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव के दौरान लगने वाले अस्थाई मार्केट में खाद्य और पेय पदार्थ बेचने वाले स्टॉल मालिकों को खाद्य सुरक्षा विभाग से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. खाने में आर्टिफिशियल कलर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. खाद्य पदार्थों को ढक कर साफ सुथरी जगह पर रखना जरूरी होगा. साथ ही पीने पानी (Drinking Water) का प्रयोग करने के लिए पोर्टेबल ड्रिकिंग वॉटर (Portable drinking water) का भंडारण भी स्वच्छ जगह पर करना होगा.

दशहरा उत्सव में निरीक्षण विंग अस्थाई मार्केट में लगातार चेकिंग करेगा .
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First published: September 28, 2019, 12:56 PM IST
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