मंडी. नाबालिग बेटी से यौन शोषण के दोषी पिता को कोर्ट ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है. मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से है. दोषी पिता पर जुर्माना भी लगाया गया है. एसपी ऑफिस मंडी के अनुसार, 21 जून 2020 का यह मामला है. आईपीसी की धारा 376, 506 और धारा-6 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह में केस दर्ज हुआ था.
इसमें नाबालिग लड़की ने चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से थाना बल्ह में शिकायत दी थी. शिकायत में पीड़ित ने आरोप लगाया था कि उसके पिता ने उसके साथ दुराचार किया है.
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) आरोपी भगवान सिंह को दोषी करार दिया और 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हज़ार रुपये जुर्माने लगाया. धारा 376 (2) में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा, धारा-506 में 2 वर्ष एवं 1 हज़ार रुपये जुर्माना तथा धारा-6 पॉक्सो अधिनियम में अपराध साबित होने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है. उपरोक्त सभी सज़ायें साथ-2 चलेंगी.
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